Panna News: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
  • दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
  • फैसला विशेष न्यायालय पन्ना में सुनाया गया

Panna News: दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण का फैसला विशेष न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव एट्रोसिटी एक्ट न्यायालय पन्ना में सुनाया गया। न्यायालय में अभियुक्त हरिशचन्द्र परमार उर्फ शनिराजा ेको दुष्कर्म के मामले में एससीएसटी एक्ट की धारा ३(२),(५) के आरोप में आजीवन कारावास एवं ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को घटना प्रकरण में ही आईपीसी की धारा ३४३ एवं ५०६ भाग दो मेें ०१-०१ वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला हुआ है। मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन ऋषिकांत ने बताया कि घटना प्रकरण में कुल तीन आरोपी रहे जिनमें से दो आरोपियों हक्कू ढीमर एवं बृजेन्द्र सिंह ठाकुर के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।

अभियोजन घटना अनुसार पीडिता के पिता द्वारा थाना अमानगंज में गुम इंसान सूचना दर्ज कराई गई कि दिनांक ०७ अप्रैल को उसकी पुत्री तालाब के पास गई थी किन्तु वापिस नहीं आई जिस पर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान दिनांक ११ अप्रैल २०१८ को पीडिता को थाना अमानगंज की पुलिस ने दस्तयाब कर उसके परिजनो को सौंपा गया। पीडिता द्वारा अपने कथनो में बताया गया कि आरोपीगणों हरिशचन्द्र, बृजेन्द्र सिंह ठाकुर एवं हक्कू ढीमर ०७ अप्रैल २०१८ को जबरदस्ती मोटर साइकिल में बैठाकर जंगल ले गए और दिनांक ०७ अप्रैल से ११ अप्रैल २०१८ तक रोककर रोज-रोज जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीडिता का मेडिकल कराया गया और आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना करते हुए न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहंा पर न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया गया।

Created On :   9 Feb 2025 12:12 PM IST

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