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Panna News: देवेन्द्रनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली
- देवेन्द्रनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
Panna News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारतीय के निर्देशन में आज देवेन्द्रनगर स्थित जिला सहकारी खाद विपणन केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्राधिकरण के सचिव राजकुमार गौड द्वारा उपस्थितजनों को विभिन्न विधिक प्रावधानों जैसे पॉक्सो अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम सहित मध्यस्थता योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्रदान कर आपसी विवादों को सुलह एवं समझौते के जरिए निराकरण कराने की अपील की गई। साथ ही किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने अथवा शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी गई। इसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन ने शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा संचालित विभिन्न नि:शुल्क विधिक सेवा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सेवाओं के लाभ के लिए पात्रता व प्रक्रिया इत्यादि के बारे में अवगत कराया।
उन्होंने जानकारी दी कि दो लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के व्यक्ति या महिलाए बालक, वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजन श्रेणी के सभी व्यक्ति नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण अनुसार वांछित सलाह के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता अधिकारी ने उपस्थितजनों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर कत्र्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एस.एस. दीक्षित ने उपस्थित जनसमुदाय को सहकारिता विषय पर जानकारी प्रदान कर बताया कि सहकारी समिति के सभी सदस्यों को प्राथमिक कृषि साख समिति से खाद, बीज व नगद ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर भुगतान से इसमें ब्याज नहीं लगता। ऋण माफी की सूची संबंधित समिति या बैंक से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नवीन सहकारी समिति गठन के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी।
कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि हितग्राहियों को राशन सामग्री प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या से बचाव के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण कराने की सलाह दी गई। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रोहित नायक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के गठन के बारे में बताया। साथ ही आपराधिक प्रकरणों में असक्षम व्यक्तियों को इसके माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने संबंधी कार्य के बारे में जानकारी दी। शिविर में उपस्थितजनों ने ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच द्वारा पात्रता के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोडने संबंधी समस्या भी बताई। इसके लिए संबंधित विभाग व अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
Created On :   5 April 2025 12:41 PM IST