Panna News: हाईकोर्ट का अहम आदेश, चार सप्ताह में जबाब पेश करें प्रभारी प्राचार्य

हाईकोर्ट का अहम आदेश, चार सप्ताह में जबाब पेश करें प्रभारी प्राचार्य
  • हाईकोर्ट का अहम आदेश
  • चार सप्ताह में जबाब पेश करें प्रभारी प्राचार्य

Panna News: उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल पीठ ने अपने एक अहम आदेश में प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र कुमार दुबे को चार सप्ताह में जबाब पेश करने का आदेश जारी किया। दरअसल मामला अमानगंज जिला पन्ना के पीएम श्री शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमानगंज का है। जहॉं पर विगत चौदह वर्षों से राजेन्द्र कुमार नामदेव अतिथि शिक्षक वर्ग-1 विषय हिन्दी के पद पर कार्यरत थे। ज्ञात हो कि विद्यालय में हिन्दी भाषा समूह वर्ग-1 में तीन पद स्वीकृत हैं जिसमें दो शिक्षक नियमित है और एक पद पर श्री नामदेव अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र कुमार दुबे के द्वारा बिना किसी सूचना दिए श्री नामदेव को पोर्टल से रिलीव कर दिया और यह कहकर विद्यालय आने से मना कर दिया कि अब हमें हिन्दी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है।

जिस पर पीडित शिक्षक आवेदक ने अपने समस्त दस्तावेज तैयार कर एक आवेदन कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना को दिया परंतु आवेदक के साथ जब न्याय नहीं हुआ तब पीडित आवेदक ने अपना पक्ष उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किया। जिस पर जस्टिस विनय सर्राफ की। सिंगल बेंच ने डब्ल्यूपी क्रमांक 40315 पर 20 जनवरी को सुनवाई की ओर से प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र कुमार दुबे को चार सप्ताह में जबाब पेश करने का आदेश दिया। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेन्द्र कुमार शाह ने की।

Created On :   25 Jan 2025 10:39 AM IST

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