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Panna News: छ: वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षक को बिना सहमति के हटाया
- शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपझिर में
- छ: वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षक को बिना सहमति के हटाया
Panna News: शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपझिर में वर्ष २०१८ से वर्ग-दो में पढा रहे हैं। उन्होंने यहां सत्र २०२३-२४ तक लगभग छ: वर्षों तक यहां अपनी सेवायें दीं। इस वर्ष नियुक्तियां शासन द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से करने की व्यवस्था कराई गई है। जिसमें पोर्टल पर दो पद गणित विषय के पद रिक्त दिख रहे थे। अतिथि शिक्षक भूरेलाल चौधरी ने १४ अगस्त को रूपझिर प्राचार्य को पोर्टल पर १४ अगस्त २०२४ को आनलाईन ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट भेजी क्योंकि वह वहां पहले से कार्यरत थे एवं पूर्व पैनल में भी नाम दर्ज था लेकिन रूपझिर स्कूल के प्राचार्या ने यह रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की तब अतिथि शिक्षक प्राचार्य के पास ज्वाईनिंग न होने पर उसकी स्थिति जानने पहुंचे तो प्राचार्य ने कहा कि हमारे पास पहले से वर्ष २०२३ गणित का एक शिक्षक उपलब्ध है इसलिए हम ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। भूरेलाल से कहा गया कि वह जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लाक शिक्षा अधिकारी से लिखित में लेकर आयें तब ज्वाईनिंग कराई जा सकती है।
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जबकि सच्चाई यह है कि सत्र 2022-23 में भी स्कूल में गणित के दो शिक्षक एक नियमित शिक्षक एवं एक अतिथि शिक्षक भरेलाल कार्यरत थे तब इस सत्र में क्यों हटा रहे हैं। प्राचार्य के कहने पर अतिथि शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास भटकता रहा कि प्राचार्य नियुक्ति न कर आपसे लिखित में लाने को कह रहे है परंतु किसी ने टिपण्णी न करते हुए कहा कि प्राचार्य अपने विवेक से नियुक्त कर सकते हैं परंतु जब अतिथि शिक्षक रैपुरा डीडीओ के पास आवेदन लेकर गए तो उन्होंने आवेदन पर टीप लेकर लिखा कि पद रिक्त न होने से नियुक्ति न की जाए। जब अतिथि शिक्षक ने कहा कि पोर्टल पर दो पद दिख रहे हैं और एक शिक्षक कार्यरत है तो डीडीओ ने कहा कि गलत दिख रहे इनका हम सुधार करेंगे। अक्टूबर 2024 में अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शाला चुनने की प्रक्रिया चालू करती है एवं इस प्रक्रिया में अतिथि शिक्षक भूरेलाल को रुपझिर की जगह बड़ागांव माध्यमिक शाला ज्वाइनिंग के लिए मिली। इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया में रुपझिर स्कूल के गणित विषय के लिए दो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्राचार्य ने स्वीकार कर ली। जबकि पुराने कार्यरत अतिथि शिक्षक से सहमति पत्र नहीं लिया।
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विभाग कर रहा हाइकोर्ट के आदेश की अव्हेलना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार विद्यालय में अगर कोई पद रिक्त है तो पहले से उपलब्ध पैनल के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही रखने के आदेश दिए गए थे परंतु रुपझिर प्राचार्य एवं विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश को न मानते हुए मनमाने तरीके से अतिथि शिक्षक को नियुक्त नहीं किया। साथ ही दूसरे अतिथि शिक्षकों की नियुक्त के समय पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक से सहमति भी नहीं ली।
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इनका कहना है
हमने जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। अतिथि शिक्षक को किस वजह से हटाया गया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है फिर भी मामले की जानकारी लेती हूं।
रागिनी तिवारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहनगर
Created On :   9 Nov 2024 11:40 AM IST