Panna News: जिला टास्क फोर्स समिति की हुई बैठक

जिला टास्क फोर्स समिति की हुई बैठक
  • जिला टास्क फोर्स समिति की हुई बैठक
  • कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई

Panna News: बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स समिति एवं जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति की आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय सहित अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, श्रम निरीक्षक वेदमणि दाहिया एवं भूपेन्द्र बंजारे और पुलिस व शिक्षा विभाग, लीड बैंक एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिपं सीईओ ने बतौर कलेक्टर प्रतिनिधि बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिले में की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। साथ ही समय-समय पर वस्तुस्थिति रिपार्ट एवं प्रतिवेदन से अवगत कराने के निर्देश दिए।

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बताया गया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना और 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से खतरनाक नियोजनों में कार्य कराया जाना दण्डनीय अपराध है। उल्लंघनकर्ता को न्यूनतम 6 माह से अधिकतम दो वर्ष के कारावास या 20 से 50 हजार रूपए तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। उपस्थितजनों से अपेक्षा की गई कि बाल एवं बंधक श्रमिक मिलने पर इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1098, 112, 15100 या संबंधित विभागों में अनिवार्य रूप से दें।

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Created On :   26 Oct 2024 12:06 PM GMT

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