Panna News: अवैध शराब परिवहन पर जप्त बुलेरो वाहन होगा राजसात

अवैध शराब परिवहन पर जप्त बुलेरो वाहन होगा राजसात
  • कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध शराब परिवहन के दौरान
  • अवैध शराब जप्त बुलेरो वाहन होगा राजसात

Panna News: कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध शराब परिवहन के दौरान जप्त बोलेरो वाहन को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही आबकारी अधिकारी एवं थाना प्रभारी अजयगढ को विधिक प्रावधान एवं नियमों के तहत राजसात वाहन के निवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 27 मार्च 2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अजयगढ द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक यूपी-90-वाई-1492 में प्लास्टिक की बोरियों में अवैध शराब का परिवहन करते पाया गया था। इस दौरान 200 एमएल कुल 79 लीटर शराब मिली।

शराब की कुल कीमत 36 हजार 500 रूपए पाई गई। इस पर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट में अपराध क्रमांक 118/2023 पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। वाहन मालिक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर जप्त वाहन को राजसात करने की कार्यवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

Created On :   27 March 2025 12:46 PM IST

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