Panna News: निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट व व्हीआईपी स्टीकर लगाने पर होगी कार्यवाही

निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट व व्हीआईपी स्टीकर लगाने पर होगी कार्यवाही
  • पुलिस अधीक्षक पन्ना सांई कृष्ण एस थोटा के निर्देशानुसार
  • निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट व व्हीआईपी स्टीकर लगाने पर होगी कार्यवाही

Panna News: पुलिस अधीक्षक पन्ना सांई कृष्ण एस थोटा के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह व एसडीओपी एस.पी.एस. बघेल के दिशा-निर्देशन में निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, व्हीआईपी स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही हेतु दिनांक १५ मार्च २०२५ तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अवगत हो कि विगत कुछ समय से प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरूद्ध निजी वाहनों में हूटर वाहन के ऊपर फ्लेश लाईट लाल, पीली, नीली बत्ती, वाहन पर व्हीआईपी स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है।

इस प्रकार उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही न करने से ऐसे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लक्षकार सभी आमजन से अपील है कि निजी गाड़ी में अवैध लाल, नीली, पीली बत्ती लगाना, गाड़ी पर व्हीआईपी स्टीकर लगाकर रखना गैरकानूनी के साथ साथ नंबर प्लेट पर अनधिकृत डिज़ाइन, स्टाइलिश फान्ट चित्र या नाम लिखना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार के वाहन नियमों के उल्लंघन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

Created On :   8 March 2025 12:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story