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Panna News: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर हुई कार्यवाही
- नौं पंचायत सचिव को नोटिस जारी
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर हुई कार्यवाही
Panna News: कलेक्टर कार्यालय द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समयावधि में नागरिक सेवाओं के आवेदनों का निराकरण नहीं करने एवं आवेदन समय सीमा बाह्य लंबित होने के कारण 09 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रेषित करने तथा भविष्य में समय सीमा बाह्य लंबित आवेदन पाए जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजीव पटेल ने बताया कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा अधिनियम अंतर्गत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन पंजीयन व निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया गया।
इस दौरान अधिनियम की धारा 5(२) के उल्लंघन तथा पोर्टल पर ऑनलाइन निराकरण न करने पर जनपद पंचायत पवई की ग्राम पंचायत सिंघवारा, जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत बरहों कुदकपुर, जनपद पंचायत अजयगढ की ग्राम पंचायत फरस्वाहा तथा जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत टौराह, हरद्वाही, करहिया, छपरवारा, गौरा एवं कुलगवां मडैय़न के सचिव को नोटिस जारी किया गया। उक्त सचिवों के विरूद्ध अधिनियम की धारा ०6 के तहत निर्धारित प्रावधान अनुसार 500 रूपए प्रति आवेदन के मान से शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा भी गत दिवस साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के विभागवार क्रियान्वयन की समीक्षा कर लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।
Created On :   10 Jan 2025 2:40 PM IST