मारपीट के घटना में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

मारपीट के घटना में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना में मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त अश्वनी बाल्मीक को आईपीसी की धारा ३२५ के आरोप में ०१ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजना घटनानुसार दिनांक १० मार्च २०१९ को आरोपी द्वारा फरियादी घनश्याम को रोककर मारपीट करते हुए जमीन में पटक दिया गया था जिससे उसके कंधे में चोटें आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   12 Aug 2023 11:58 AM IST

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