दुकान की जांच में मिली थी अनियमितता: कलेक्टर के निर्देश पर विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर नोटिस जारी

कलेक्टर के निर्देश पर विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर नोटिस जारी
  • कलेक्टर के निर्देश पर विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक को
  • खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर नोटिस जारी
  • दुकान की जांच में मिली थी अनियमितता

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर जवाहर सहकारी विपणन समिति मर्यादित देवेन्द्रनगर शाखा पन्ना अंतर्गत पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 02 एवं 04 में संचालित एवं वार्ड क्रमांक 03 की संलग्न उचित मूल्य दुकान के तत्कालीन विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक महेन्द्र कुमार मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गत दिवस स्थानीय रहवासियों द्वारा राशन वितरण में लापरवाही की शिकायत की गई थी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर राशन वितरण में अनियमितता की जांच के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पन्ना को जांच के लिए अधिकृत किया गया। जांच अधिकारी ने सात अगस्त को प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि महेन्द्र कुमार मिश्रा उचित मूल्य दुकान एवं शाखा में विक्रेता व शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। जांच तिथि 30 जुलाई को उचित मूल्य दुकान में नियमानुसार स्टॉक सूची बोर्ड में स्टॉक दर्ज नहीं किया गया था और न ही निगरानी समिति की सूची या बोर्ड प्रदर्शित किया गया।

यह भी पढ़े -अजयगढ़ में बड़ी दरगाह का ताला तोड़ कर हुई चोरी, दानपत्र में लोगों द्वारा दान में दिए गए २० हजार रूपए नही मिलें

संलग्न वार्ड नंबर 03 की दुकान में भौतिक सत्यापन के दौरान 25 किलोग्राम वजन की एक बोरी गेहूं, 40 किलोग्राम वजन की एक बोरी चावलए 23 बोरी पैकबंद 14 किलोग्राम लूज नमक कुल वजन 589 किलोग्राम तथा शक्कर एक बोरी वजन 30 किलोग्राम भण्डारित पाया गया। जांच के दौरान विक्रेता द्वारा स्टॉक पंजी व वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं की गई। दुकान में मिली अनियमितताओं से म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश एवं नियमों का उल्लंघन परिलक्षित होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होने के कारण विक्रेता को दो पृथक-पृथक नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। इसके माध्यम से पूछा गया है कि पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 02 एवं 04 में संलग्न वार्ड क्रमांक 03 के पात्र हितग्राहियों को तत्काल दुकान से क्यों न हटा दिया जाए और उचित मूल्य दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जाए। इसके अलावा उचित मूल्य दुकान की जमा प्रतिभूति राशि तत्काल शासन हित में राजसात करने, अपयोजित खाद्यान्न सामग्री की कुल इकनॉमिक कास्ट 15 लाख 21 हजार 502 रूपए भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करने दुकान को जारी प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करने, पुलिस अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित करने एवं अन्य युक्तियुक्त कार्यवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहा गया है। विक्रेता को जिला आपूर्ति अधिकारी एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी पन्ना शहर के समक्ष 14 अगस्त को सुबह 11 बजे समक्ष में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़े -पूर्व सरपंच पिता-पुत्र सहित तीन की लाठी-डण्डे से पीट-पीटकर हत्या, सिमरिया थाना के कढऩा गांव में घटित हुई वारदात

Created On :   12 Aug 2024 11:33 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story