ट्रक ड्राईवर की हत्या करने के आरोपी क्लीनर को आजीवन कारावास की सजा

ट्रक ड्राईवर की हत्या करने के आरोपी क्लीनर को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया के कोर्ट में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जालौन निवासी ट्रक ड्राईवर दुर्गपाल प्रजापति की हत्या के मामले में दोषी पाए गए क्लीनर आनंद झा पिता कृष्णचंद्र झा निवासी बालंगा जिला पुरी उड़ीसा हाल निवासी ललितपुर को आईपीसी की धारा ३०२ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का फैसला सुनाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त को धारा २०१ के आरोप में दोषी पाते हुए ०४ वर्ष के सश्रम कारावास एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक १७ अगस्त २०२३ को वन श्रमिक पन्ना टाइगर रिजर्व रेंज मडला जीवनलाल आदिवासी की सूचना पर पुलिस द्वारा केन नदी में तैरते अज्ञात शव को बरामद किया गया था।

जिसका गला आधा कटा एवं सिर में पीछेकी तरफ चोटें होना पाया गया। मृतक की पहचान ट्रक ड्राईवर दुर्गपाल के रूप में हुई। मर्ग जांच में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर एवं सिर में पीछे से चोट पहँुचाकर हत्या करना पाया गया। जिस पर मडला थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०२, २०१ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस को मृतक के शव के पास से बरामद टोल टैक्स की पर्ची मिली थी जिससे से एकत्रित साक्ष्य के आधार पर क्लीनर आनंद झा के कब्जे से ट्रक क्रमांक यूपी-९४-टी-७६२४ को मय कागजात जप्त कर हिरासत में लेकर कडाई से पँूछताछ की गई जिसमें आरोपी द्वारा ट्रक ड्राईवर की ७२ हजार रूपए के भाडे के विवाद को लेकर हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी की गई तथा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में पुलिस ने चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना प्रकरण को लेकर बिंदुवार साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित किया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी।

Created On :   2 Aug 2023 2:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story