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पन्ना: देशी-विदेशी शराब दुकान संचालन का स्थान बदले जाने की मांग
- देशी-विदेशी शराब दुकान संचालन का स्थान बदले जाने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए जारी
डिजिटल डेस्क, पन्ना। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ५०० मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने और बिक्री के लिए लाईसेंस देने के संबध में रोक लगाने के संबध में निर्देश दिए थे। कोर्ट द्वारा यह फैसला शराब पीकर गाडी चलाने के कारण होने वाले हादसों को देखते हुए लिया गया था लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के ५० मीटर की दूरी पर शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। इसी संबध में शहर के वार्ड क्रमांक ३ इंद्रपुरी कालोनी निवासी पुष्पेन्द्र सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को एक आवेदन पत्र देकर नियम विरूद्ध संचालित हो रही देशी-विदेशी शराब को स्थानांतरित किये जाने की मांग की गई है।
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दिये गए आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि पन्ना तहसील के ग्राम मडला में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ३९ ग्राम मडला थाना मडला पर देशी-विदेशी कम्पोजिट दुकान मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग से ५० मीटर की परिधि में संचालित है जबकि मध्य प्रदेश शासन राजपत्र दिनांक ३१ मई २०१८ में जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बीस हजार या उससे कम है दुकान २२० मीटर की परिधि से कम में नहीं होना चाहिए जबकि यह दुकान मात्र ५० मीटर की दूरी पर संचालित है। शिकायतकर्ता ने आवेदन पत्र की प्रति मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, सचिव गृह विभाग, आयुक्त ग्वालियर, कमिश्नर सागर व कलेक्टर पन्ना को दी है।
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इनका कहना है
मैंने अभी तीन-चार दिन पहले ज्वाइन किया है सामान शिफ्ट करने के लिए उमरिया आया हुआ हूं। वापिस जाने पर दिखवाता हूं जो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है उसकी जांच करवाई जायेगी।
एस.के. सिंह, जिला आबकारी अधिकारी पन्ना
Created On :   28 Feb 2024 10:07 AM IST