सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध सिविल लाईन चौकी पुलिस ने की कार्यवाही

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध सिविल लाईन चौकी पुलिस ने की कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, पन्ना। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित होता है। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो इन नियमों को अनदेखा कर कहीं भी धूम्रपान करने लगते हैं जिससे वहां मौजूद महिलाओं व बच्चों को परेशानी होती है। इसको गंभीरता से लेते हुए सिविल लाईन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रवि सिंह जादौन द्वारा आज दिनांक १२ अगस्त २०२३ को तीन अलग-अलग लोगों के विरूद्ध धारा ४/२१ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण, विनियम अधिनियम २००३ के तहत कार्यवाही कर सीजेएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक जागेन्द्र शर्मा, रामलखन सिंह, सुरेंद्र प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Created On :   13 Aug 2023 11:33 AM IST

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