आईटी एक्ट के नए प्रावधानों के तहत 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई 

Under the new provisions of the IT Act, no action will be taken till July 5
आईटी एक्ट के नए प्रावधानों के तहत 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई 
बॉम्बे हाईकोर्ट आईटी एक्ट के नए प्रावधानों के तहत 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आश्वासन दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के नए प्रावधानों के अंतर्गत 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आईटी एक्ट के नए प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर अंतिम सुनवाई 8 जून तय की गई है। 

दोनों पक्ष 6 जून तक अपना अंतिम मसौदा पेश करें

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को नए संशोधन को लेकर 6 जून तक अपना अंतिम मसौदा पेश करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार फैक्ट चेकिंग बॉडी के गठन के लिए 5 जुलाई तक अधिसूचना जारी नहीं करेगी, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के संबंध में गलत ऑनलाइन समाचारों की पहचान करने का अधिकार है।

सरकार ने कामरा की याचिका का विरोध

सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कामरा की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि झूठी और भ्रामक जानकारी चुनावी लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है। खंडपीठ ने सरकार के हलफनामे के विपरीत अपनी राय व्यक्त की।

 

Created On :   27 April 2023 8:33 PM IST

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