बेटे को लौटाना होगा पिता का दिया फ्लैट, किया था बेघर 

Son will return flat to father - did homeless to his father
बेटे को लौटाना होगा पिता का दिया फ्लैट, किया था बेघर 
बेटे को लौटाना होगा पिता का दिया फ्लैट, किया था बेघर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिता को घर से निकालने वाले बेटे को अब उपहार के रुप में मिले फ्लैट के आधे हिस्से को अपने पिता को लौटाना होगा। पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी करने के कारण बेटे ने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। इससे नाराज पिता ने शादी से पहले बेटे को उपहार के रुप में दिए गए फ्लैट की गिफ्ट डीड (उपहार से जुड़ा करार) रद्द करने के लिए राजस्व अधिकारी के पास आवेदन किया। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पैरेंटस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 5 व 23 के तहत किए गए आवेदन पर गौर करने के बाद गिफ्ट डीड को अवैध ठहरा दिया। 

राजस्व अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई कि बेंच ने याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि पिता ने घर की शांति भंग न हो इसके लिए पहले ही बेटे को उपहार के रुप में फ्लैट का आधा हिस्सा दे दिया, लेकिन बेटे व बहू ने पिता व उनकी दूसरी पत्नी का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करने लगे। जिसके चलते पिता को घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ा।

बेंच ने कहा कि पिता ने बेटे को इस आशा के तहत फ्लैट का आधा हिस्सा गिफ्ट के रुप में दिया था कि वह उसकी देखभाल करेगा, लेकिन बेटे ने खुद कहा है कि वह सिर्फ पिता को अपने पास रखेगा उनकी दूसरी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। यही नहीं उसने अपने पिता की दूसरी पत्नी पर कई आरोप भी लगाए हैं। इस परिस्थिति में हम बेटे की ओर से दायर याचिका पर विचार नहीं कर सकते है और उसे खारिज किया जाता है। 

Created On :   15 Jun 2018 7:52 PM IST

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