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महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना टीके की दोनों खुराक न लेने वालों को महराष्ट्र में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले का कोविड की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अथवा 14 दिन कोरेंटाइन में रहना आवश्यक होगा। जिन नागरिकों का कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है उन्हें राज्य में आने के लिए कोविड की आरटीपीसीआर जांच की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में भीड़ और जुटान को टालने के लिए जन्मदिन, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव प्रसार सभा, रैली, मोर्चा आदि पर पाबंदी कायम रहेगी। राज्य में भीड़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है।
दुकान के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण आवश्यक
राज्य में सभी व्यापारियों को दुकानों को रात 10 बजे तक शुरू रखने की छूट रहेगी। लेकिन दुकान में काम करने वाले सभी प्रंबधन व कर्मचारियों को कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना और 14 दिन की अवधि पूरा करना आवश्यक होगा।
योग सेंटर और सलून- स्पा खोलने की छूट
राज्य में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित जिम्नैशियम, योगसेंटर, सलून- स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता से रात 10 बजे तक शुरू रखा जा सकेता। लेकिन स्थलों को वातानुकूलित सहित खिड़की और दरवाजा खुला रखना आवश्यक होगा।
खुले रहेंगे मैदान और उद्यान
राज्य में सभी मैदान, उद्यान, चौपाटी, समुद्र किनारे स्थानीय प्राधिकरण की ओर से निश्चित समय में खुले रहेंगे।
Created On :   11 Aug 2021 9:49 PM IST