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एनडीसीसी बैंक घोटाला , विधायक सुनील केदार व अन्य ने हाजिरी लगाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेशानुसार एनडीसीसी बैंक घोटाले के ट्रायल के लिए गठित समर्पित न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सीजेएम एस.आर.तोतला के कोर्ट में आरोपी विधायक सुनील केदार व आरोपियों ने हाजिरी लगाई। इसमें से केतन सेठ, श्रीप्रकाश पोद्दार, अमित वर्मा, महेंद्र अग्रवाल और अशोक चौधरी ने कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस प्रकरण की अधूरी चार्जशीट दी गई है, अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें पूर्ण चार्जशीट दी जाए। कोर्ट ने मामले पर गौर किया।
2 दिसंबर से डे टू डे ट्रायल
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि आरोपियों को पहले ही जरूरी दस्तावेज और चार्जशीट दी जा चुकी है। ऐसे में उन्हें अन्य किसी चार्जशीट देने की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को रखी गई है। आरोपियों की ओर से एड.राज अहुजा, एड.गिरीश पुरोहित और एड.अशोक भांगडे ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि यह कोर्ट एनडीसीसी के अलावा सरकार द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़ किसी अन्य प्रकरण की सुनवाई नहीं लेगा। किसी परिस्थितिवश सुनवाई स्थगित करनी हो, तो तीन दिन से ज्यादा स्थगित नहीं की जा सकती। 2 दिसंबर से निचली अदालत को डे-टू-डे ट्रायल चलाना होगा।
यह है मामला, 2002 में दर्ज हुई थी पहली शिकायत
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवरे ने बैंक का ऑडिट करके 29 अप्रैल 2002 में गणेशपेठ पुलिस थाने मंे शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी और अन्य पर धारा 406, 409, 468, 12-ब, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मामले में ट्रायल में अत्याधिक देरी हो रही थी। इस मुद्दे को हाईकोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर कामकाज देख रहे हैं।
Created On :   12 Nov 2019 6:13 AM GMT