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लॉक डाउन : जैसे खाद्य पदार्थ, किराना, सब्जी, फल और बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन को लेक संशोधित अधिसूचना जारी किया है। इसके अनुसार जीवनावश्यक सेवाएं जैसे खाद्य पदार्थ, किराने, सब्जी, फल और बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी। जीवनावश्यक वस्तुओं के बिक्रेता उचित देशभाल के साथ घर पर सामान पहुंचा (होम डिलीवरी) सकेंगे। पुलिस बिक्रेताओं को लोगों को घरों तक सामान पहुंचाने के लिए सड़कों पर आवाजाही की अनुमति देगी। अत्यावश्यक वस्तु और सेवा की आपूर्ति करने वाले कर्मचारियों के वाहनों क अत्यावश्यक सेवा का स्टिकर लगाना बंधनकारक होगा। सरकार ने लॉक डाउन में कुछ प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को शुरू रखने की छूट दी गई है। मंत्रालय, जिला प्रशासन, पुलिस, होम गार्ड, फायर बिग्रेड, बिजली कार्यालय,जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग समेत अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए बैठना होगा। सरकारी कार्यालयों में न्यूनतम कर्मचारियों से कामकाज चलाने को कहा गया है।
बाकी के कर्मचारियों को वर्क फॉम होम की अनुमति देना होगा। एसटी की बस और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त एक यात्री को बैठने की अनुमति होगी। जीवनावश्यक वस्तुतओं के परिवहन की अनुमति होगी। राज्य में किसी व्यक्ति का अगर निधन होता है तो अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। विदेश से 15 फरवरी 2020 के बाद राज्य में आने वाले जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उनके द्वारा क्वारंटाइन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी क्वारंटाइन व्यवस्था में रखा जाएगा।
Created On :   25 March 2020 10:06 PM IST