सो रहे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Life imprisonment for the murderer of sleeping brother
सो रहे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
सज़ा सो रहे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती. नींद में सोए अपने भाई को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी दिलीप रामचंद्र मडावी (33) को स्थानीय जिला न्यायाधीश (1) एस.एस. अडकर की अदालत ने शनिवार 5 मार्च को फैसला सुनाते हुए दोषी करार मानकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। घटना मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र के तिघारा ग्राम में 18 मई 2020 की रात घटित हुई थी। जानकारी के मुताबिक नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र के तिघारा ग्राम निवासी सागर मडावी और उसका भाई दिलीप मडावी दोनों मकान गिरने के कारण गांव में अपनी नानी सोनाबाई मडावी (70) के यहां रहते थे। घटना वाले दिन 18 मई 2020 को सागर अपनी नानी के घर रात 10 बजे के दौरान सोने के लिए आया और घर के प्रांगण की खाट पर सो गया। बाजू की खाट पर सोनाबाई भी सोई हुई थी। रात 11 बजे के दौरान सोनाबाई को अचानक आवाज आने से वह नींद से जाग गई। तब उसने देखा कि दिलीप हाथ में दराती लिए हुए था और सागर की छाती पर उसी दराती से वार कर रहा था। 

पश्चात दिलीप वह हथियार हाथ में लिए पड़ोस में रहने वाले पुलिस पाटील के पास गया और उसने आवाज देकर पुलिस पाटील को जगाया। जैसे ही पुलिस पाटील बाहर निकला तो उसने बताया कि सागर मडावी का उसने हत्या करने का प्रयास किया है। यह सुनकर पुलिस पाटील तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा तो सागर मडावी मृतावस्था में पड़ा मिला। उसने तत्काल घटना की जानकारी मंगरूल चवाला पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक राजू गायकी अपने दल के साथ तत्काल घटनास्थल आ पहुंचे। उन्होंने आरोपी दिलीप रामचंद्र मडावी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। जिला न्यायाधीश (1) एस.एस. अडकर की अदालत में चली सुनवाई के दौरान जिला सरकारी वकील परीक्षित शरद गणोरकर ने कुल 7 गवाहों को परखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शनिवार 5 मार्च को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 
 

Created On :   6 March 2022 12:16 PM GMT

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