अधिवक्ता सदावर्ते का सनद दो साल के लिए निलंबित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (बीसीएमजी) ने अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते को दुराचरण (मिसकंडक्ट) के लिए दोषी मानते हुए उनके वकालत के सनद को दो साल के लिए निलंबित कर दिया है। अधिवक्ता सदावर्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर हुए हमले के मामले में भी आरोपी हैं। बीसीएमजी की तीन सदस्यीय कमेटी ने अधिवक्ता सदावर्ते को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत दुराचरण के लिए दोषी मानते हुए उनके सनद को दो साल के लिए निलंबित कर दिया। बीसीएमजी के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सदावर्ते के खिलाफ बीसीएमजी की ओर से शुरु की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीसीएमजी ने अधिवक्ता सदावर्ते के खिलाफ सार्वजनिक जगह पर कालाकोट व बैंड पहनकर एसटी महामंडल के आंदोलन में शामिल होने को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। क्योंकि यह बीसीएमजी की ओर से बनाए गए नियमों का उल्लंघन है और वकीलों को लेकर तय की गई नैतिकता के भी विपरीत है
Created On :   28 March 2023 8:47 PM IST