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पारदर्शिता: छात्रावासों में जल्द ही शुरू होगी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया,आफलाइन अवैध तरीके से चलाने का था आरोप
- हाईकोर्ट में समाज कल्याण विभाग ने दी जानकारी
- योग्य उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए कहा
- सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गजभिये ने जनहित याचिका दायर की
डिजिटल डेस्क, नागपुर। समाज कल्याण विभाग के तहत नागपुर जिले में संचालित छात्रावास में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया अवैध तरीके से चलाए जाने का आरोप करने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दायर है। इस मामले में हुई सुनवाई में समाज कल्याण विभाग ने कोर्ट को बताया कि छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है।
योग्य उम्मीदवार को प्रवेश दें : समाज कल्याण विभाग अंतर्गत छात्रावासों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर विधायकों, सांसदों की अनुशंसा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, इसलिए कोर्ट ने मौखिक आदेश दिया है कि इस प्रावधान के अनुसार यदि सीट रिक्त है, तो वहां योग्य उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाए।
अवैध तरीके से प्रक्रिया करने का दावा : नागपुर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गजभिये ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत नागपुर जिले में 14 छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन की जाती है। यह प्रक्रिया अवैध तरीके से करने का दावा याचिका में किया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए कोर्ट ने सुझाव दिया था कि प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की जरूरत है और इसे ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में समाज कल्याण विभाग ने छात्रावास में जल्द ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जानकारी पेश की। इस मामले में विभाग को 12 जून तक हलफनामा दाखिल कर प्रगति की जानकारी देनी है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 12 जून को निश्चित की है।
Created On :   11 May 2024 2:39 PM IST