हादसा: अखबार का पार्सल लेकर जा रहा वाहन पलटा, रांग साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर

अखबार का पार्सल लेकर जा रहा वाहन पलटा, रांग साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर
  • गोंदिया अखबार का पार्सल ले जा रहा था वाहन
  • रांग साइड से आ रही कार ने टक्कर मार दी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. लकड़गंज क्षेत्र के सात वचन लॉन के पास शनिवार-रविवार की दरमियानी रात नागपुर से गोंदिया अखबार का पार्सल ले जा रहे वाहन को रांग साइड से आ रही कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी। हादसे में अखबार के पार्सल से लदा वाहन पलट गया। गनीमत रही कि, वाहन पलटने के बाद रेलिंग के कारण उड़ान पुल से नीचे नहीं गिरा। हादसे में कार का चालक गंभीर जख्मी हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लकड़गंज पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा। चर्चा है कि, कार का चालक कम उम्र का है। कार में उसके दो अन्य दोस्त भी सवार थे। सूत्रों के अनुसार अखबारों का पार्सल लेकर जा रहे वाहन (एम.एच.-35-ए.जे.-1527) को सात वचन लॉन के पास रांग साइड से आ रही कार (एम.एच.-36-ए.सी.-3588) के चालक ने टक्कर मारी। पार्सल वाहन में चालक और क्लीनर सवार थे। मामले की जांच थानेदार वैभव जाधव के मार्गदर्शन में शुरू है।

कार ने दोपहिया वाहन को उड़ाया, दो सवार गंभीर जख्मी, अस्पताल में भर्ती

उधर अजनी क्षेत्र के नरेंद्र नगर चौक में कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में वाहन पर सवार दो दोस्त गंभीर जख्मी हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल भाऊराव डोहले (55) और रामभाऊ घ्यार (52) को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुदेव नगर, हुड़केश्वर रोड निवासी मीरा डोहले (47) ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गत 14 मार्च को भाऊराव डोहले अपने दोस्त रामभाऊ घ्यार के साथ दोपहिया वाहन (एम.एच.-31-ई.जेड.-3302) पर होकर जा रहे थे। इस दौरान सुबह करीब 11 से 11.30 बजे के बीच नरेन्द्र नगर चौक में फायर ब्रिगेड कार्यालय के समीप कार (एम.एच.-49-बी.आर.-7848) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर भाऊराव के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में भाऊराव और रामभाऊ नीचे गिर पड़े। उनके सीने, हाथ, पैर और गर्दन में गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद चालक कार सहित फरार हो गया। दोनों घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में महिला पुलिस उपनिरीक्षक माली ने आरोपी फरार कार चालक के खिलाफ धारा 279, 338 व सहधारा 134, 177 के तहत मामला दर्ज किया है।

Created On :   18 March 2024 7:49 PM IST

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