आक्रोश: आरटीई विद्यार्थियों को जबरन थमाई टीसी, पालकों ने शिक्षणाधिकारी से की शिकायत

आरटीई विद्यार्थियों को जबरन थमाई टीसी, पालकों ने शिक्षणाधिकारी से की शिकायत
  • स्कूल पहुंचने पर सीधे पाल्यों की टीसी हाथ में थमाई गई
  • प्रवेश लेने के समय भी स्कूल प्रबंधन लाख बहाने बनाता रहा
  • 6 से 14 साल की उम्र तक बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शिक्षा का अधिकार अंतर्गत 6 से 14 साल की उम्र तक बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार की निजी शिक्षा संस्थाएं धज्जियां उड़ा रही हैं। आरटीई अंतर्गत पहली कक्षा के विद्यार्थियों पालकों को बिना पूर्व सूचना दिए स्कूल में बुलाकर हाथ में टीसी थमाने का मामला सामने आया है। हिंगना रोड के एक नामचीन स्कूल से 4 विद्यार्थियों को जबरदस्ती टीसी थमाए जाने पर पालकों ने शिक्षणाधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि उनके पाल्यों को शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 में आरटीई अंतर्गत संबंधित स्कूल में प्रवेश दिया गया। पहली कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई। अचानक उन्हें फोन कर स्कूल में बुलाया गया। स्कूल पहुंचने पर सीधे उनके पाल्यों की टीसी हाथ में थमाई गई। कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रवेश लेने के समय भी स्कूल प्रबंधन लाख बहाने बनाता रहा। जैसे-तैसे प्रवेश देने के बाद स्कूल में उनके साथ हीनतापूर्वक बर्ताव किया गया।

3 एससी, 1 ओबीसी प्रवर्ग का छात्र : स्कूल से टीसी थमाए गए विद्यार्थियों में 3 अनुसूचित जाति (एससी) और एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रवर्ग का है। सभी गरीब परिवार से हैं। काई साफ-सफाई काम करते हैं, तो कोई मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है।

शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन : शिक्षा का अधिकार अंतर्गत 6 से 14 साल की उम्र तक बच्चों को सख्ती से नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। बिना कोई वजह बच्चों की टीसी थमाए जाने से शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में शिक्षा विभाग संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, इस ओर पीड़ित पालकों की नजरें टिकी हंै।

आरटीई आवेदन 2400 के पार : आरटीई ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया मंगलवार 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई। दो दिन में नागपुर जिले से 2416 आवेदन भरे गए। 30 अप्रैल आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। आरटीई अंतर्गत प्रवेश के लिए 2618 स्कूल पंजीकृत हुए हैं। 21 हजार 710 सीट आरक्षित की गई है। इस बार प्रवेश नियम में बदलाव किया है। सरकारी, स्थानीय निकाय, कंटोनमेंट बोर्ड, निजी अनुदानित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। घर से एक किलोमीटर के दायरे में उपरोक्त कोई भी स्कूल नहीं है और स्वयंअर्थसहाय स्कूल है तो वहां प्रवेश दिया जाएगा। यदि एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं होगा, तब उपरोक्त क्रम अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में आनेवाले स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा।

दो घंटे में 175 आवेदन : आरटीई ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा है। शाम 7 बजे तक 2241 आवेदन भरे गए थे। रात 9 बजे चेक करने पर आवेदन का आंकड़ा 2416 पर पहुंच गया। दो घंटे में 175 आवेदन भरे गए।

Created On :   19 April 2024 5:43 AM GMT

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