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सुनवाई: अवनि बाघिन के शिकार के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका का हुआ निपटारा
- वर्ष 2018 में हुआ था शिकार
- याचिका में सभी मुद्दों पर चर्चा
- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। 2 नवंबर 2018 को यवतमाल जिले में नरभक्षी बाघिन अवनि का शिकार किया गया था। इस शिकार में वन्यजीव अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने निपटारा कर दिया। याचिका के सभी मुद्दों का निपटारा होने के कारण कोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा किया है।
आदेश के उल्लंघन का आरोप : नागपुर खंडपीठ में मुंबई के अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन द्वारा यह फौजदारी जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि यह अवनि बाघिन को मारने की कार्रवाई वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सबस्टंस एक्ट-1985, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम-1984, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए की गई थी। साथ ही याचिका में यह भी दावा किया गया था कि यह कार्रवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है।
आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं : मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। याचिका में सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए निपटारा किया गया है, इलसिए कोर्ट ने याचिका को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होने की मौखिक राय दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा किया। याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भांडारकर, एड. सेजल लाखानी और वन विभाग की ओर से एड. कार्तिक शुकुल ने पैरवी की।
पुलिस को देखकर भाग रहा तड़ीपार गिरफ्तार : नवीन कामठी क्षेत्र में पुलिस को देखकर भाग रहे तड़ीपार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नवीन मिलिंद बारसे (25) न्यू येरखेड़ा कामठी निवासी है। पुलिस के अनुसार नवीन कामठी पुलिस को गश्त के दौरान मंगलवार की देर रात गुप्त सूचना मिली कि न्यू येरखेड़ा परिसर में एक युवक उत्पात मचा रहा है। पुलिस का गश्तीदल न्यू येरखेड़ा, दुर्गा सोसाइटी, कामठी में पहुंची। पुलिस को देखते ही वह युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर कुछ दूरी पर दबोच लिया। नवीन का आपराधिक िरकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला कि वह तड़ीपार है। उसे पुलिस परिमंडल 5 से 31 जुलाई 2023 को दो वर्ष के लिए नागपुर शहर से तड़ीपार किया गया है। आरोपी मौके पर किसी से विवाद कर रहा था। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 142 के तहत मामला दर्ज किया है।
Created On :   18 April 2024 9:18 AM GMT