धोखाधड़ी: सात शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन को कोर्ट से झटका , नहीं मिली जमानत

सात शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन को कोर्ट से झटका , नहीं मिली जमानत
  • सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए 7 लोगों से की शादी
  • फेसबुक के जरिए रिक्वेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसाया
  • अश्लील फोटो खींच कर शादी के लिए बनाया दबाव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए 7 लोगों से शादी कर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाली "लुटेरी दुल्हन' को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए झटका दिया है। अन्य 3 आरोपियाें की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी है। न्या. उर्मिला जोशी फलके ने यह फैसला दिया। समीरा फातिमा वल्द मुख्तार अहमद मुख्य आरोपी है, जिसकी कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अन्य आरोपी और समीरा की मां रेहाना जमाल, चाचा मौसिन अंसारी और चाची निखत फरझाना का कोर्ट ने 25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी गई है।

यह है मामला : मुख्य आरोपी समीरा फातिमा ने गिट्टीखदान इलाके में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले शिकायतकर्ता काे फेसबुक के जरिए रिक्वेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसाया। एक होटल में बुलाया और उसके साथ अश्लील तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद वीडियो और फोटो के जरिए उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया। जब शिकायतकर्ता ने शादी से इनकार कर दिया, तो वह सीधे अपने रिश्तेदारों को उसके घर लेकर गई, वहां तमाशा बनाया और उस पर शादी करने का दबाव डाला। कुछ ही दिनों में उसके रिश्तेदार संपत्ति में हिस्सा मांगने लगे। इसके अलावा लगातार फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख की वसूली की। हालांकि समीरा द्वारा इसी तरह अन्य पुरुषों को धोखा देने की बात सामने आई। इसलिए शिकायकर्ता ने उसके खिलाफ गिट्टीखदान पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा अन्य पुलिस स्टेशनों में भी उसके खिलाफ शिकायतें थीं। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए समीरा और अन्य आरोपियों ने याचिका दायर की गई थी।

पुलिस ने पेश किए दस्तावेज : हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जांच से मिले दस्तावेज पेश किए। इसमें आरोपियों से 10 लाख रुपए में समझौता करने की बात भी सामने आई थी। साथ ही यह भी पता चला कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान बढ़ाकर अन्य लोगों को भी धोखा दिया था। जांच के इस पहलू को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने समीरा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।


Created On :   18 May 2024 3:41 PM IST

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