याचिका: टनल परियोजना, सड़क की गई थी बंद , ठेकेदार के इशारों पर नाचता है विभाग

टनल परियोजना, सड़क की गई थी बंद , ठेकेदार के इशारों पर नाचता है विभाग
  • प्रस्तावित भूमिगत मार्ग (टनल) को लेकर सुमोटो जनहित याचिका
  • कोर्ट ने मौखिक तौर पर ट्रैफिक पुलिस को जमकर फटकारा
  • पुराने पेड़ों की कटाई की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन होते हुए मानस चौक तक प्रस्तावित भूमिगत मार्ग (टनल) को लेकर सुमोटो जनहित याचिका दायर की है। दरअसल, यह बात सामने आई है कि महामेट्रो ने मनपा के वृक्ष प्राधिकरण से मंजूरी मिले बिना ही टेंडर निकालते हुए काम शुरू की है। इस काम को ट्रैफिक पुलिस ने भी अनुमति दी थी। इसलिए बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक तौर पर ट्रैफिक पुलिस को जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ठेकेदार का पत्र आया, इसलिए सीधे सड़क ही बंद कर दी गई। यातायात प्रभावित होने से लोगों होने वाली परेशानी के बारे में सोचा तक नहीं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग ठेकेदार के इशारों पर नाचता है?

याचिका में कई गंभीर प्रस्तावित भूमिगत मार्ग (टनल) को लेकर सुमोटो जनहित याचिकापत्तियां : पूर्व मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयदीप दास ने हाई कोर्ट को पत्र भेजते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन होते हुए मानस चौक तक प्रस्तावित भूमिगत मार्ग (टनल) की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है। इस पत्र में यह भी दावा किया गया है कि यह परियोजना शहर और क्षेत्र के पर्यावरण के साथ-साथ करदाताओं के पैसों की बर्बादी है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस परियोजना के लिए मार्ग पर पुराने पेड़ों की कटाई की जाने वाली है। कोर्ट ने इस पत्र पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले में सुमोटो जनहित याचिका दायर करने के आदेश दिए थे।

अदालत की नाराजगी सामने आई : पिछली सुनवाई में बात सामने आई थी कि महामेट्रो ने मनपा के वृक्ष प्राधिकरण से मंजूरी मिले बिना ही टेंडर निकालते हुए काम शुरू कर दी, तो ट्रैफिक पुलिस विभाग ने यातायात के लिए सड़क बंद करने को अनुमति दे दी। इस मामले में बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव उपस्थित थे। कोर्ट ने मौखिक रूप से उपरोक्त शब्दों में नाराजगी जताई। न्यायालय मित्र के रूप में एड. कुलदीप महल्ले, महामेट्रो की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।

बिना अनुमति के पेड़ न काटें : बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान इस टनल के लिए पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके लिए महामेट्रो ने मनपा वृक्ष प्राधिकरण में अनुमति के लिए आवेदन किया है। मनपा ने इस क्षेत्र में पेड़ों का सर्वे कराया। कोर्ट ने मनपा को इस आवेदन पर 24 जुलाई तक निर्णय लेने का आदेश दिया। हालाँकि, कोर्ट ने महामेट्रो को मौखिक आदेश दिया कि मनपा से अनुमति मिलने के बाद भी वे कोर्ट को बताए बिना पेड़ों की कटाई शुरू न करें।


Created On :   27 Jun 2024 12:10 PM IST

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