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फैसला :: कोर्ट ने रद्द की आय संबंधी धारा , विदेशी छात्रवृत्ति का मूल उद्देश्य विफल
- आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों को ही मिल रहा था लाभ
- 8 लाख रुपए की छूट देने का प्रावधान किया गया
- कोर्ट में आर्थिक रूप से संपन्न छात्रों की सूची पेश की
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने विदेशी छात्रवृत्ति का मूल उद्देश्य विफल होते देख आय के संंबंध में सरकारी आदेश की एक धारा रद्द करने का फैसला किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप-100 में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अधिकतम आय की शर्त के तहत 8 लाख रुपए की छूट देने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट ने निरीक्षण में कहा कि, इस प्रावधान के कारण आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों को ही छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है और इससे छात्रवृत्ति प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है, इसलिए न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
इसलिए याचिकाकर्ता को नहीं मिल सकी छात्रवृत्ति : नागपुर खंडपीठ में मयूर पाटील नामक छात्र ने यह याचिका दायर की थी। मयूर अनुसूचित वर्ग से आते हैं। शासनादेश में संबंधित प्रावधान के कारण उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। मयूर को अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी सालाना आय 2 लाख 78 हजार दिखाई थी और विदेशी छात्रावृत्ति के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 75 विद्यार्थियों को यह विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं आया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बैंक ने भी उन्हें लोन नहीं दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट में आर्थिक रूप से संपन्न छात्रों की सूची पेश की थी कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की सूची पेश की। सूची में वे लोग शामिल थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। इसे देखते हुए कोर्ट ने कहा, संबंधित धारा के कारण छात्रवृत्ति का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि, छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता के कारण जरूरतमंद छात्र लाभ से वंचित हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट आय संबंधी धारा रद्द करने का फैसला दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एड. पी.आर. अग्रवाल और राज्य सरकार की ओर से एड. एन.आर. पाटील ने पैरवी की।
Created On :   11 May 2024 2:58 PM IST