फैसला: कोर्ट का फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना, फिर सर्जरी के लिए गई पीड़िता

कोर्ट का फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना, फिर सर्जरी के लिए गई पीड़िता
  • दुष्कर्मी को दोहरी उम्रकैद की सजा
  • अत्याचार के बाद चेहरा बिगाड़ दिया था
  • अब तक पीड़िता की 12 बार हुई सर्जरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला व सत्र न्यायालय ने काेल माइन्स में काम करने वाली पच्चीस वर्षीय लड़की पर अत्याचार करने वाले दुष्कर्मी को दोषी ठहराते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख ने बुधवार को ये अहम फैसला सुनाया। बुधवार को ही दुर्ग के एक हॉस्पिटल में पीड़िता के चेहरे पर सर्जरी होनी थी, लेकिन पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला सुना, उसके बाद ही वह सर्जरी के लिए गई। बता दें कि पीड़िता के चेहरे पर अब तक 12 बार सर्जरी की जा चुकी है और भविष्य में भी सर्जरी की डॉक्टर ने जरूरत बताई है।

पीड़िता बाथरूम गई थी : कोर्ट से दोषी करार आरोपी का नाम है ममलेश कन्हैयालाल चक्रवर्ती (उम्र 25, इंदौर, मध्य प्रदेश)। आरोपी ट्रक क्लीनर का काम करता था। उमरेड पुलिस थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2018 को यह घटना हुई। पीड़िता और उसकी सहकर्मी जो फरियादी है, यह दोनों पियारा कोल माइन्स, गोकुल खदान में काम करती थीं। घटना के दिन बाकी लोगों के साथ पीड़िता और फरियादी बस से कोल माइन्स में ड्यूटी पर आई थी। उसी दिन एक ट्रक ड्राइवर के साथ आरोपी ममलेश भी माइन्स में आया था। पीड़िता जब बाथरूम गई, तब अकेली देखकर आरोपी ने जबरन पीड़िता पर अत्याचार किया। उसके बाद हत्या का प्रयास करते हुए पीड़िता के चेहरे को पत्थर से बेरहमी से घायल कर दिया।

भागते देख कर्मचारी ने पकड़ा : पीड़िता को खून से लथपथ पड़ा देख माइन्स के कर्मचारियों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजा। इस बीच, घटनास्थल से आरोपी को भागते देख माइन्स में कार्यरत कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया। इस मामले में फरियादी के शिकायत पर उमरेड पुलिस ने अापराधिक मामला दर्ज कराया था। काेर्ट में कुल 18 गवाहों की जांच की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ममलेश को दोषी करार देते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।

सजा का स्वरूप

आईपीसी धारा 376 में उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की राशि न भरने पर 1 महीने की कैद

धारा 307 में उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की राशि न भरने पर 1 महीने की कैद।

पीड़िता को मुआवजा दिया जाए : कोर्ट ने नागपुर जिला विधि सेवा प्राधिकरण को योजना के तहत पीड़िता को मुआवजा देने को कहा है। साथ ही वेस्टर्न कोल फील्ड को भी पीड़िता को मुआवजा देने और सभी चिकित्सा व्यय को वहन करने को कहा है।

Created On :   6 Jun 2024 2:19 PM IST

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