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लापरवाही: आपरेशन में लापरवाही मौत, मेडिकल अस्पताल के डीन समेत 11 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज
- अदालत के आदेश पर अजनी पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
- अदालत ने 5 डॉक्टरों की जांच समिति गठित की थी
- बिना पोस्टमार्टम किए मरीज का शव रिश्तेदारों को सौंप दिया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के कारण एक महिला मरीज की मृत्यु मामले में अदालत ने अजनी पुलिस थाने को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर अजनी पुलिस ने मेडिकल डीन सहित 11 डॉक्टरों के खिलाफ धारा 201, 202, 304 (अ) व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में मेडिकल डीन डॉ. राज गजभिये, डॉ. भूपेश तिरपुडे, डॉ. हेमंत भानारकर, डॉ. वासुदेव बारसागडे, डॉ. अपूर्वा आनंद, डॉ. सुष्मिता सुमेर डॉ. विक्रांत अकुलवार, डॉ. गायत्री देशपांडे, डॉ. गिरीश कोडाते, डॉ. विदेही तिरपुडे, डॉ. गणेश खरकाते शामिल हैं।
मेडिकल डीन समेत 11 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज : न्यायालय के सेवानिवृत्त अधीक्षक केवलराम पटले की पत्नी पुष्पा के गले में गांठ आई थी। इसे लेकर 5 जुलाई 2019 को उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था। 6 जुलाई को उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आईसीयू में ले जाया गया। जिस समय आईसीयू में ले जाया जा रहा था, मरीज की आंख पर कपास रखा था। कपास से आंख दबी थी।
आईसीयू में ले जाने के बाद किसी रिश्तेदार को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। किसी परिचित के माध्यम से पटले ने अपनी पत्नी को वहां से डिस्चार्ज कराया, किन्तु इस दौरान डॉक्टर ने जांच कर मरीज की मृत्यु होने की घोषणा कर दी। डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम किए मरीज का शव रिश्तेदारों को सौंप दिया। इस दौरान केवलराम पटले ने डॉक्टरों पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने और डॉक्टरों के कारण मृत्यु होने का आरोप लगाया था। पटले ने 30 जून 2020 को अजनी पुलिस थाने में इसकी शिकायत की थी, किन्तु पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। अंतत: पटले ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार अदालत के आदेश पर अजनी पुलिस ने बुधवार को डीन समेत 11 डॉक्टरों पर मामला दर्ज किया।
रिपोर्ट में हुई लापरवाही से मौत की पुष्टि : सुनवाई के दौरान मामले की जांच के लिए अदालत ने 5 डॉक्टरों की जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने अपनी जांच में आरोपों में तथ्य पाए और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने संबंधित डॉक्टरों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
Created On :   9 May 2024 3:35 PM IST