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अत्याचार: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नाबालिग लड़की पर अत्याचार करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने पोक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ओ.पी. जायस्वाल ने यह फैसला सुनाया। आरोपी धर्मेंद्र उर्फ जीतू मेंढे (27) उदापुर, तहसील रामटेक है। घटना 25 अगस्ट 2016 की है।
यह है मामला
पीड़ित लड़की नागपुर रेलवे स्टेशन के कॉटन मार्केट प्रवेशद्वार के सामने अपने दाेस्त की राह देख रही थी। इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र वहां आया और उसने लड़की से पूछताछ की। उसने पीड़िता को घूमने को चलने को कहा, तो पीड़िता ने विरोध किया। आरोपी जबरन उसे ऑटो में बिठाकर इतवारी स्टेशन ले गया और वहां से दोस्त की बाइक पर लड़की को कन्हान ले गया और वहां जाकर उस पर अत्याचार किया। बाद में रामटेक मार्ग पर उसे छोड़कर भाग गया। लड़की ने रामेटक पुलिस थाने में शिकायत की। पश्चात यह मामला लोहमार्ग पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने फुटेज में आरोपी लड़की को बाइक पर बिठाकर ले जाता हुआ पाया गया। मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से एड. माधुरी मोटघरे ने पैरवी की।
Created On :   6 Oct 2023 12:58 PM IST