घोटाला: जंगल सफारी बुकिंग में अनियमितता मामले में ठाकुर बंधु को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका

जंगल सफारी बुकिंग में अनियमितता मामले में ठाकुर बंधु को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका
  • सबूत मिटाने के लिए डेटा नष्ट किया
  • विभिन्न बैंकों में 27 खाते खोले और उनमें पैसे ट्रांसफर किए
  • 334 जिप्सी मालिकों, 334 गाइडों की फीस नहीं चुकाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ताड़ोबा जंगल सफारी बुकिंग में 12 करोड़ रुपए की अनियमितता करने वाले ठाकुर बंधुओं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी अभिषेक व रोहित कुमार विनोद सिंह ठाकुर ताड़ोबा जंगल सफारी बुक करने वाली कंपनी वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस के भागीदार हैं। चंद्रपुर के रामनगर पुलिस ने विभागीय वन अधिकारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया।

यह है आरोप : ताड़ोबा-अंधारी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए 10 दिसंबर 2021 को वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता किया, लेकिन सॉल्यूशंस ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और जंगल सफारी बुकिंग के 12 करोड़ 15 लाख 50 हजार 831 रुपए का भुगतान वन विभाग को नहीं किया। बुकिंग के संबंध में आवश्यक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस धोखाधड़ी के चलते सॉल्यूशंस के साथ समझौता रद्द कर किया गया।

इसलिए गिरफ्तारी जरूरी बताया गया : इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए ठाकुर बंधुओं ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। राज्य सरकार और वन विभाग ने आरोपी की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था। आरोपियों ने निजी व्यवसाय के लिए ताड़ोबा जंगल सफारी का उपयोग किया। उन्होंने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। बुकिंग डेटा उपलब्ध नहीं कराया। सबूत मिटाने के लिए डेटा नष्ट किया गया। आरोपियों ने विभिन्न बैंकों में 27 खाते खोले और उनमें पैसे ट्रांसफर किए। सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं किया। साथ ही 334 जिप्सी मालिकों और 334 गाइडों की भी फीस नहीं चुकाई है। इसलिए राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करना जरूरी होने की बात की। इसलिए हाई कोर्ट ने ठाकुर बंधुओं की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद ठाकुर बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ठाकुर बंधुओं को राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। वन विभाग की ओर से एड. कार्तिक शुकुल ने पैरवी की।


Created On :   13 Feb 2024 11:12 AM IST

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