मिलेगी सजा: रामझूले पर दो लाेगों को कार से कुचलने की आरोपी रितु मालू की गिरफ्तारी का रास्ता साफ

रामझूले पर दो लाेगों को कार से कुचलने की आरोपी रितु मालू की गिरफ्तारी का रास्ता साफ
  • नशे में कार चलाने हुए दो लोगों को उड़ाया था
  • घटना में दूर जा गिरे दो लोगों की हुई थी मौत
  • मामला दबाने का हुआ प्रयास

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नशे में तेजी से कार चलाकर दो लोगों को कुचलने के मामले की आरोपी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (उम्र 39, निवासी देशपांडे ले-आउट) की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए तहसील पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में अर्जी दायर की थी। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर-जमानती अपराधों में गिरफ्तारी का पुलिस का अधिकार बरकरार है, इसलिए अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया। कोर्ट ने पुलिस का यह अनुरोध मंजूर किया। ऐसे में अब रितु मालू की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

अदालत से अग्रिम जमानत खारिज हुई थी : इस मामले में पहले तहसील पुलिस ने भीषण दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। बाद में सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रितु ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। 24 जून को जिला व सत्र न्यायालय ने रितु की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसलिए, तहसील पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया कि रितु की पिछली जमानत रद्द कर दी जाए।

गिरफ्तारी का पुलिस का अधिकार बरकरार इसलिए कोर्ट ने अर्जी वापस लेने को दी मंजूरी

पुलिस का स्पष्टीकरण : इस मामले में बुधवार को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के समक्ष हुई सुनवाई में पुलिस ने अचानक यह अर्जी वापस ले ली। पुलिस ने यह स्पष्टीकरण दिया कि, इस मामले में आईपीसी की धारा 304 नई जोड़ी गई थी। यह एक गैर-जमानती अपराध है और इस मामले में जिला न्यायालय ने रितु मालू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी खारिज कर दी है और हाई कोर्ट ने भी मालू को गिरफ्तारी पूर्व जमानत में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस कारण पुलिस का गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार है। इसलिए पुलिस द्वारा रितु की जमानत रद्द करने के लिए दायर की अर्जी वापस लेने का अनुरोध कोर्ट ने मंजूर किया। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पक्ष रखा।

यह है मामला : आरोपी कार चालक रितु मालू घटना के दिन 24 फरवरी की रात माधुरी शिशिर सारड़ा (37), वर्धमान नगर निवासी के साथ सीपी क्लब से निकली। उस दौरान दोनों शराब के नशे में थीं। कार रितु चला रही थी। जयस्तंभ चौक से मेयो अस्पताल चौक के तरफ जाते समय रितु ने अपनी मर्सडिज कार (एम.एच.-49-ए.एस.-6111) से दोपहिया वाहन (एम.एच.-37-क्यू.-2948) को टक्कर मारी। हादसे के दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोपहिया वाहन पर सवार मो. हुसैन गुलाम मुस्तफा (34), नालसाहब चौक और मो. आतीक मो. जिया (32), अवस्थी नगर गेंद की तरह उछले और दूर जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मयूरेश दडवे सहित अनेक लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया था, तब जाकर यह मामला सुर्खियों में बना।

Created On :   30 May 2024 12:52 PM IST

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