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Nagpur News: अवैध निर्माण को लेकर एक और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

- उपद्रव आरोपी के परिजन की याचिका
- मनपा आयुक्त से कोर्ट ने मांगा जवाब
Nagpur News महल क्षेत्र में हुए उपद्रव के आरोपी शेख नाजिम के परिजन ने महानगरपालिका द्वारा अवैध निर्माण को लेकर जारी विवादित नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में मनपा आयुक्त को 15 अप्रैल तक स्पष्टीकरण दायर करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उपद्रव के मुख्य आरोपी फहीम खान की मां जहिरूनिसा शमीम खान और अब्दुल हफीज शेख लाल द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। वही आदेश मंगलवार को कोर्ट ने जारी किया।
पक्ष में यह तर्क दिया : स्व. अजीजा बेगम शेख सलीम के बेटे शेख इरफान शेख सलीम ने नागपुर खंडपीठ में यह याचिका दायर की है। मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ई.डब्ल्यू.एस. वंजारी (बिनाकी), उप्पलवाड़ी का निवासी है। याचिका के अनुसार, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने 20 जनवरी 1993 को जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार उक्त प्लॉट पर निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। याचिकाकर्ता की माता के देहांत के पश्चात, याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति पर निवास कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया है, क्योंकि यह संपत्ति म्हाडा द्वारा आवंटित की गई थी। इसके बावजूद मनपा ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 की धारा 53(1) के तहत 21 मार्च को विवादित नोटिस जारी किया।
प्रतिशोध में नोटिस : साथ ही कहा कि यह नोटिस केवल इस आधार पर जारी किया गया कि याचिकाकर्ता का एक रिश्तेदार हाल ही में नागपुर में हुए उपद्रव में गिरफ्तार हुआ है, और मात्र प्रतिशोध स्वरूप यह विवादित नोटिस जारी किया गया है। साथ ही यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2024 को पारित निर्णय का उल्लंघन है। इसलिए यह विवादित नोटिस रद्द करने और मकान ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग याचिका में की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विन इंगाेले और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
Created On :   26 March 2025 12:06 PM IST