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Mumbai News: निवेश के नाम पर करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को मिली जमानत
- अदालत ने गिरफ्तारी के आधार को नहीं बताने पर आरोपी की गिरफ्तारी को बताया अवैध
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टाक मार्केट में निवेश से अधिक मुनाफा कमाने का झांसा
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टाक मार्केट में निवेश से अधिक मुनाफे कमाने का झांसा देकर एक करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी किशोर प्रेम राज परिहार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इसके अभाव में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है। उसे पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश भी अमान्य हैं। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष किशोर परिहार की ओर से वकील सुयश खोसे की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील सुयश खोसे ने दलील दी कि पुणे सिटी साइबर पुलिस ने याचिकाकर्ता को राजस्थान से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर पुणे लेकर आयी। आरोपी को अदालत में रिमांड के लिए पेश करते समय उसे लिखित रूप से नहीं बताया गया था कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जबकि यह जरूरी है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर रिमांड लेने से पहले उसे लिखित रूप से बताया जाना चाहिए कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी।
क्या है पूरा मामला
पुणे की विटगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत पुष्कर मेहता ने पुणे सिटी साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उनकी किशोर परिहार से उनके परिचित व्यक्ति के माध्यम से जान-पहचान हुई। परिहार ने उन्हें स्टाक मार्केट में निवेश पर अधिक बुनाफा कमाने का झांसा दिया। उन्होंने उसे विभिन्न बैंकों से उसके बैंक खातों में 1 करोड़ 62 लाख 68 हजार 944 रुपए स्थानांतरित किए गए। जांच में पता चला कि अपराध में इंडसइंड बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई राशि इसी खाते का हिस्सा थी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर परिहार को गिरफ्तार किया।
Created On :   1 Jan 2025 9:47 PM IST