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सुविधा: सफेद राशनकार्ड धारक बनेंगे स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी, मिलेगी सुविधा
- आधार कार्ड से जोड़ने होंगे राशनकार्ड, तब मिलेगा लाभ
- कार्डधारक अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड संलग्न कर सकते हैं
- केसरी राशनकार्ड धारकों को भी यही सूचना दी गई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 26 फरवरी 2019 के निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना एकत्रित कर राज्यभर में चलायी जा रही है। निर्णय में लाभार्थियों में कौन शामिल होगा, इसमें सुधार किया गया है। नये सुधार के अनुसार सफेद राशन कार्ड धारकों को भी योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए सफेद राशन कार्ड को आधार से जोड़ना होगा, तभी लाभ मिल पाएगा।
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जरूरी : सफेद राशनकार्ड धारक व उनके परिजनों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए जरूरी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशनकार्ड को आधार कार्ड से संलग्न करना जरूरी है। जिन कार्डधाराकों के आधार कार्ड राशनकार्ड के साथ संलग्न नहीं है, उन्हें संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग के परिमंडल कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। वहां सभी कार्डधारक अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड संलग्न कर सकते हैं। ऐसा करते समय सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति होनी चाहिए। वैसे ही केसरी राशनकार्ड धारकों को भी यही सूचना दी गई है। जब तक आधार व राशन कार्ड संलग्न नहीं होगा, तब तक स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाड-पागे: अजा व नवबौद्धों को भी मिलेगा सिफारिशों का लाभ : हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के फैसले पर मनपा ने अनुसूचित जाति व नवबौद्ध प्रवर्ग के सफाई कर्मचारियों को लाड-पागे समिति की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया है। नागपुर जिला महानगर पालिक कामगार संगठन ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपकर सरकार से अदालत में कामगारों का मजबूत पक्ष रखने की मांग की थी। सरकार ने अदालत के सामने मजबूती से पक्ष रखकर न्याय दिलाने में भूमिका निभाने पर संगठन अध्यक्ष एड. धर्मपाल मेश्राम ने फडणवीस का आभार माना।
सरकार ने मजबूती से रखा अपना पक्ष : सफाई कर्मचारियों काे लाड-पागे समिति की सफारिशों के संबंध में राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2023 को संशोधित शासनादेश निर्गमित किया था। शासन निर्णय में सफाई कर्मचारियों की परिभाषा स्पष्ट की है। शासनादेश में कुछ मुद्दों पर मनपा ने सरकार से मार्गदर्शन मांगने पर न्यायालय ने अपने निर्णय पर 10 अप्रैल 2023 तक रोक लगाई थी। इस बीच राज्य सरकार के कार्यासन अधिकारी ने एक पत्र निर्गमित किया, जिसमें 59 जाति में से केवल भंगी, मेहतर, वाल्मिकी समाज को लाड-पागे समिति की सिफारिशें लागू की गईं। एड. मेश्राम ने उस पर आपत्ति दर्ज कर उपमुख्यमंत्री को 24 फरवरी 2023 के शासनादेश की अवमानना से अवगत कराया। सरकार ने विशेषज्ञ वकील की नियुक्ति कर अदालत में मजबूती से पक्ष रखा और अनुसूचित जाति व नवबौद्ध समुदाय को न्याय देने की भावना व्यक्त की।
Created On :   26 Jun 2024 2:35 PM IST