रेप: दसवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को 20 साल की कैद

दसवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले  3 आरोपियों को 20 साल की कैद
  • सहेलियों के साथ जा रही थी कम्प्यूटर क्लास
  • लड़कियों से की मारपीट
  • पीड़िता को खींचकर ले गए और किया गैंग रेप

डिजिटल डेस्क, नागपुर । दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ओ. पी. जायस्वाल ने यह फैसला दिया है। इमरान शेख रेहमान शेख, चिंटू रमेश पाटील और दिनेश गोविंदराव पवार को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना वर्ष 2017 में वाड़ी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।

यह है मामला : दिसंबर 2016 में नवनीत नगर में यह घटना हुई। पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ रात करीब 8 बजे कम्प्यूटर क्लास के लिए जा रही थी। उस समय नवनीत नगर स्थित नाले के पास अारोपी इमरान शेख और दिनेश पवार बाइक पर आए। इनके अलावा आरोपी चिंटू पाटील और एक नाबालिग दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचे और आरोपियों ने पीड़िता की सहेलियों को पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़िता को एमएसईबी की एक टूटी दीवार के पास खींचकर ले गए और वहां पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकाया कि वह इस बारे में अपने दोस्तों से जिक्र न करे।

अन्यथा इमरान इस क्षेत्र का "दादा’ है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डर के कारण पीड़िता ने उस दिन अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में वाड़ी पुलिस थाने में शिकायत की। इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कुल 16 गवाहों और पीड़िता की मुख्य गवाही के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर 20 साल कैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।

शराब पिलाने से इनकार किया, तो घोंप दिया चाकू : शराब पिलाने से मना किया, तो परिचित पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू घोंप कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। घटना वाठोडा क्षेत्र के एक बीयर बार में हुई। वाठोडा थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस की रिमांड पर लिया गया है।

वाठोडा में अनमोल नगर निवासी रूपेश गुबरेले (46) गुरुवार को रात करीब 9.15 बजे आर.बी. बार एंड रेस्टाेरेंट में शराब पी रहा था। इस दौरान शाहरूख शेख नामक व्यक्ति वहां शराब पीने के लिए आया और रूपेश के बाजू में बैठकर शराब पीने लगा। शराब का नशा सिर पर हावी होने पर शाहरूख रूपेश के सामने जाकर बैठ गया और उसे शराब पिलाने और बिल चुकाने के लिए कहा। रूपेश ने ऐसा करने से मना किया, तो दोनों में विवाद हो गया और तैश में आकर शाहरूख ने चाकू से रूपेश पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के दौरान बार में ओर भी ग्राहक बैठे थे। इस वाकये से अफरा-तफरी और दहशत का माहौल रहा। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया।

Created On :   2 March 2024 3:13 PM IST

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