नागपुर: जिले के 16 मंडलों में पड़े अकाल पर अहम बैठक, उपाय पर तुरंत अमल करने का आदेश

जिले के 16 मंडलों में पड़े अकाल पर अहम बैठक, उपाय पर तुरंत अमल करने का आदेश
  • 7 तहसीलदारों के अलावा आधा दर्जन विभागों के अधिकारी शामिल
  • कोताही बरतने पर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर. सरकार ने जिले के 16 राजस्व मंडलों को अकालग्रस्त घोषित किया है। उपजिलाधीश (राजस्व) पीयूष चिवंडे ने संबंधित तहसीलदारों के अलावा आधा दर्जन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन द्वारा सुझाए गए उपायों पर तुरंत अमल करने के आदेश दिए। सरकार ने इन मंडलों को अकालग्रस्त घोषित करने के साथ ही जिला प्रशासन को संबंधित किसानों के लिए विशेष उपाय करने केे भी निर्देश दिए हैं।

कोताही बरतने पर कार्रवाई

सावनेर, मौदा, रामटेक, उमरेड, कलमेश्वर, काटोल, नरखेड़ के तहसीलदार जिलाधीश कार्यालय में बुई बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा महावितरण, सिंचाई, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, कृषि विभाग सहित छह विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सरकार ने अकालग्रस्त गांवों के किसानों के लिए जो राहत घोषित की है, उस पर अमल के लिए संबंधित विभागों को सूचना देना जरूरी है। जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को बताया कि संबंधित बैंकों को सूचित करके सुनिश्चित किया जाए कि कृषि कर्ज वसूली स्थगित की जाए। कृषि पंपों की बिजली नहीं काटने के निर्देश महावितरण अधिकारी को दिए गए। सूखा ग्रस्त गांवों में जरूरत पड़ने पर टैंकरों से जलापूर्ति करने को कहा गया है। अमल करने में लापरवाही या कोताई बरतने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राहत के निर्देश... कृषि कर्ज वसूली स्थगित की जाए, कृषि पंपों की बिजली नहीं काटी जाए, जरूरत पड़ने पर टैंकरों से जलापूर्ति करें

रिजर्व बैंक से नहीं मिली गाइडलाइन : राष्ट्रीयकृत बैंक रिजर्व बैंक के आदेश व गाइडलाइन पर काम करते हैं। राज्य सरकार ने कृषि कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी। जिला प्रशासन ने जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक के मार्फत इस आदेश की सूचना बैंक अधिकारियों को दी। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं करने से राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को इस पर तुरंत अमल करने में परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन शासन के आदेश का हवाला देकर रिजर्व बैंक को गुजारिश पत्र लिख सकता है।

अकाल घोषित मंडलों के किसानों को खेत जमीन राजस्व में छूट, सहकारी कर्ज का पुनर्गठन, खेती से संबंधित कर्ज की वसूली पर रोक, कृषि पंपों के चालू बिल में 33.5 फीसदी रियायत, विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ, रोजगार हमी योजना के तहत काम के मापदंड में कुछ शिथिलता, जरूरत पड़ी तो टैंकर से जलापूर्ति और किसानों के कृषि पंपों की बिजली नहीं काटी जाएगी।

ये मंडल हैं अकालग्रस्त

सावनेर अंतर्गत सावनेर, पाटणसावंगी, केलवद, खापा, चिचोली (खापरखेड़ा)

मौदा के तहत निमखेड़ा, खात, तारसा

रामटेक अंतर्गत देवलापार, पवनी, हिवरा बाजार

उमरेड के तहत सिर्सी

कलमेश्वर अंतर्गत मोहपा, गोंडखैरी

काटोल के तहत येनवा

नरखेड़ के तहत मेंढला

Created On :   28 May 2024 3:45 PM IST

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