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नागपुर खंडपीठ: बैठक के 15 मिनट पहले सूचना दे रहे, तो फिर आने के लिए हेलीकॉप्टर दें - हाईकोर्ट
- सारस को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी
- कहा- तीन दिन पहले सूचना दें
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने गोंदिया-भंडारा और चंद्रपुर में पाए जाने वाले सारस पक्षियों के संवर्धन के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वतंत्र सारस संवर्धन समितियां गठित की हैं। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में इस समिति में एक एनजीओ को बैठक से 15 मिनट पहले बुलाने की बात पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजी जताई। साथ ही मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उनसे 15 मिनट में पहुंचने की उम्मीद करते हैं, तो उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराकर दें।
हाल के वर्षों में नागपुर विभाग के गोंदिया-भंडारा और चंद्रपुर में पाए जाने वाले सारस पक्षियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। समाचारपत्रों में इस विषय से सबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। तब एनजीओ के वकील हिमांशु खेड़ीकर ने समिति की बैठक के बारे में उपरोक्त जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर नाराजगी जताई। साथ ही कोर्ट ने यह भी लिखित आदेश दिया गया कि अब से बैठकों के लिए तीन दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए।
मामले में न्यायालय मित्र के रूप में एड. राधिका बजाज, राज्य वेटलैड प्राधिकरण की ओर वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा, राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे और वन विभाग के ओर से एड. कार्तिक शुकुल ने पैरवी की। समझौते के मुताबिक काम शुरूसमितियाें को वेटलैंड संबंधी दस्तावेज तयार करने में सहायता के लिए राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की ओर से एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के कोर्ट ने आदेश दिये थे, लेकिन राज्य वेटलैंड प्राधिकरण में सिर्फ दो अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अलावा एक भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।
इसके चलते राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) इस शोध संस्था के साथ समझौता करार किया गया है। यह शोध संस्था गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर के जिलाधिकारी को वेटलैंड संबंधी दस्तावेज तैयार करने में सहायता करने वाली है। बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने कोर्ट को समझौते के मुताबिक काम शुरू होने की जानकारी दी। इस पर कोर्ट अगली सुनवाई में इस संबंध में शपथ-पत्र दायर करने के आदेश दिए।
Created On :   21 March 2024 7:02 PM IST