कोर्ट-कचहरी: निलंबित कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी को अंतरिम राहत नहीं, निलंबन रद्द करने दायर की याचिका

निलंबित कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी को अंतरिम राहत नहीं, निलंबन रद्द करने दायर की याचिका
  • सभी पक्षों की दलीलें पूरी
  • याचिका पर फैसला सुरक्षित
  • सुर्खियों में रहा कार्यकाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर । राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी को पद से निलंबित कर दिया है। राज्यपाल के फैसले के विरोध में डॉ. चौधरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हुईं। कोर्ट ने डॉ. चौधरी के निलंबन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन याचिका पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा।

कार्रवाई अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण : याचिका के अनुसार, डॉ. चौधरी ने दावा किया है कि राज्यपाल द्वारा की गई निलंबन कार्रवाई अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण है। यह भी कहा गया है कि जांच करने और याचिकाकर्ता को सजा देना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए यह निलंबन कार्रवाई रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। मामले पर सोमवार को न्या. अनिल किलोर और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ और मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने पैरवी की।

यह है मामला : डॉ. चौधरी के खिलाफ मिले शिकायतों पर राज्यपाल रमेश बैस ने डॉ. चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए 21 फरवरी को बुलाया था, लेकिन डॉ. चौधरी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर राज्यपाल ने निलंबन की कार्रवाई की। गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे को राज्यपाल ने डॉ. सुभाष चौधरी के स्थान पर प्रभारी कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। डाॅ. सुभाष चौधरी के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त उच्च तकनीकी शिक्षा के उप सचिव अजीत बाविस्कर की समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को सौंपी थी। समिति के इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुलगुरु डॉ. चाैधरी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और एमकेसीएल को लेकर सरकार के आदेशों की अनदेखी की है। इस रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने कुलगुरु डॉ. चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की।


Created On :   5 March 2024 12:00 PM IST

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