गणेश चतुर्थी पर नियमों का पालन जरूरी: आखिरकार गणेश मूर्ति की ऊंचाई से बंदिशें हटीं, पर शर्तें रहेगी लागू

आखिरकार गणेश मूर्ति की ऊंचाई से बंदिशें हटीं, पर शर्तें रहेगी लागू
  • मनपा ने जारी दिशा-निर्देशों के पालन की अपील की
  • पीओपी की मूर्ति बनाने, बिक्री और खरीदी पर बैन
  • 2 फीट से कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापना करने का अनुरोध

डिजिटल डेस्क, नागपुर । गणेशोत्सव की 7 सितंबर से शुरुआत होगी। गणेश भक्तों के लिए मनपा ने खुशखबर दी है। इस साल गणेशोत्सव में मूर्ति की ऊंचाई मनचाही रखी जा सकती है। घरेलू गणेश मूर्ति पर 2 फीट ऊंचाई पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन भक्तों से हो सके तो 2 फीट से कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापना करने का अनुरोध किया है। गणेशोत्सव में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मनपा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। संपूर्ण पर्यावरण पूरक मूर्ति की स्थापना व प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने गणेशभक्तों से आह्वान किया है।

इन शर्तों का पालन करना होगा : पीओपी की मूर्ति बनाने, बिक्री और खरीदी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। {पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति बनानेवाले मूर्तिकारों को मनपा के क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। {घरेलू तथा सार्वजनिक गणेश मंडलों को पर्यावरण पूरक मिट्टी की गणेश मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। {शहर के जलाशयों में मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध, कृत्रिम टैंक में ही विसर्जन करना होगा। {4 फीट से ऊंची मूर्ति का विसर्जन शहर के बाहर करने की जिम्मेदारी संबंधित गणेश मंडल की रहेगी। {विसर्जन शोभायात्रा निकालने के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पीओपी मूर्ति मिलने पर 10 हजार रुपए दंड : मनपा ने गणेशोत्सव से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों में पीओपी मूर्ति बनाने, संग्रहण करने या बिक्री करने पर 10 हजार रुपए दंड ठोंकने की घनकचरा प्रबंधन संचालक डॉ. गजेंद्र महल्ले ने चेतावनी दी है। मूर्ति सजावट के लिए प्लास्टिक अथवा थर्माकोल का उपयोग करने से परहेज करने का आह्वान किया है।


Created On :   14 Aug 2024 9:45 AM GMT

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