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हंगामा: फेसबुक फ्रेंड के चक्कर में फंसी युवती, आरोपी को मिली अंतरिम राहत तो पीड़िता ने कोर्ट में किया हंगामा
- युवती को सदर पुलिस ले गई थाने
- किसी ने पीड़िता को दी गलत जानकारी
- काउंसिलिंग कर समझाया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक उच्च शिक्षित युवती को फेसबुक की दोस्ती महंगी पड़ी। फेसबुक फ्रेंक के इश्क के चक्कर में युवती को अब न्याय के लिए भटकने की नौबत आन पड़ी है। शादी का झांसा देकर उच्च शिक्षित पीड़िता के साथ प्रताड़ना करने के मामले में बाॅम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की है। इसकी जानकारी मिलते ही पीड़िता ने बुधवार को हाई कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। पहले तो उसने कोर्ट के बाहर, बाद में केस फाइल सेक्शन और फिर पुलिस चौकी में भी हंगामा किया। इसलिए सदर पुलिस पीड़िता को थाने लेकर गई और वहां पर काउंसलिंग किया।
यह है मामला : कोर्ट से अंतरिम जमानत पाने वाले आरोपी का नाम अश्विन चिंचुलकर (30 ) है। 23 वर्षीय पीड़िता एमएससी की पढ़ाई कर रही है। आरोपी और पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच शादी का वादा कर आरोपी ने पीड़िता से जब भी मुलाकात की, तब शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन वाड़ी में शादी का झासा देकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने आराेपी की याचिका खारिज कर दी। इसलिए आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार 8 अप्रैल को न्या. उर्मिला जोशी-फलके ने इस मामले में आरोपी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की थी।
गलत जानकारी दी थी : जब पीड़िता ने हंगामा करना शुरू किया, तब पुलिस ने समझाया कि आरोपी को स्थायी जमानत नहीं, बल्कि अंतरिम जमानत दी गई है। इस मामले में पुलिस विभाग का और तुम्हारा जवाब अभी तक हाई कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन पीड़िता इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कोर्ट परिसर में चर्चा थी कि किसी ने उसे गलत जानकारी बताकर हाई कोर्ट परिसर में भेज दिया।
Created On :   11 April 2024 12:21 PM IST