टनल परियोजना: 4 हेरिटेज पेड़ों की कटाई और 67 पेड़ों का होगा प्रत्यारोपण, हाईकोर्ट में मनपा ने दी जानकारी

4 हेरिटेज पेड़ों की कटाई और 67 पेड़ों का होगा प्रत्यारोपण, हाईकोर्ट में मनपा ने दी जानकारी
  • महामेट्रो के आवेदन को सैद्धांतिक मंजूरी
  • हाईकोर्ट में मनपा वृक्ष प्राधिकरण की जानकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन होते हुए मानस चौंक तक प्रस्तावित टनल में सुमोटो जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में मनपा वृक्ष प्राधिकरण ने कोर्ट में जानकारी दी कि, टनल परियोजना में बाधा बन रहे पेड़ों को काटने के लिए महामेट्रो रेलवे के दायर आवेदन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक कुल 71 पेड़ों में 4 हेरिटेज पेड़ों को काटा जाएगा और 67 पेड़ों को प्रत्यारोपण किया जाएगा। साथ ही इन पेड़ों के बदले में महामेट्रो को दूसरी जगह 1534 पेड़ लगाने होंगे।

पूर्व मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयदीप दास ने हाईकोर्ट को पत्र भेजते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन होते हुए मानस चौक तक प्रस्तावित भूमिगत मार्ग (टनल) की आवश्यकता पर सवाल उठाया। इस पत्र में यह भी दावा किया गया है कि, यह परियोजना शहर और क्षेत्र के पर्यावरण के साथ-साथ करदाताओं के पैसों की बर्बादी है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस परियोजना के लिए मार्ग पर पुराने पेड़ों को कटाई की जाने वाली है। कोर्ट ने इस पत्र पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले में सुमोटो जनहित याचिका दायर करने के आदेश दिए थे।

महामेट्रो ने मनपा के वृक्ष प्राधिकरण से मंजूरी मिले बिना ही टेंडर निकालते हुए काम शुरू करने की बात सामने आई। इस पर मेट्रो से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद पेड़ों की कटाई करने के लिए महामेट्रो ने मनपा से अनुमति के लिए आवेदन किया है। मनपा ने इस क्षेत्र में पेड़ों का सर्वे कराया। इसमें 71 पेड़ों को काटना पड़ेगा और इनमें से कुछ हेरिटेज पेड़ हैं। हालांकि, वास्तव में चार या छह पेड़ हेरिटेज में हैं, इसके बारे में अस्पष्टता है। इसलिए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी पेश करने का मनपा आदेश दिया था। मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में मनपा के वृक्ष प्राधिकरण ने उक्त जानकारी पेश की। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। न्यायालय मित्र के रूप में एड. कुलदीप महल्ले, महामेट्रो की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।


Created On :   24 July 2024 3:32 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story