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याचिका पर सुनवाई: ऑटो रिक्शा चालक की हत्या में आरोपी महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
- धारावी पुलिस ने फरवरी 2022 में महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था
- ऑटो रिक्शा चालक की हत्या का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शमसुनिसा उर्फ शमा शेख को जमानत दे दी। उस पर धारावी में ड्रग्स तस्करी गिरोह का चलाने और ऑटो रिक्शा चालक खान पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप था। धारावी पुलिस ने खान की हत्या के एक दिन बाद 13 फरवरी 2022 को मामले में शेख समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की पीठ के समक्ष ड्रग्स तस्कर शमसुनिसा उर्फ शमा शेख की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
पीठ ने कहा कि महिला शमसुनिसा उर्फ शमा शेख को जब मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब वह छह महीने की गर्भवती थी। उसने अपने 15 महीने के बच्चे के साथ दो साल जेल में बिताए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि शमा शेख और उसके साथी धारावी में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑटो चालक खान कथित तौर पर उनकी गतिविधियों पर आपत्ति जताता था और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज किया था। इसके बाद उसने कथित तौर पर उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था।
शेख ने कथित तौर पर अपने साथियों को हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अदालत ने कहा कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना भी कम है। जबकि मामले की जांच खत्म हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोपी महिला के भागने का खतरा नहीं दिख रहा है। पीठ ने कहा कि शमा का आपराधिक इतिहास था। उन्हें वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में शेख को जमानत की सुविधा से वंचित करना नहीं चाहिए।
हालांकि अदालत ने निर्देश देते हुए यह शर्त भी लगाई है कि वह मुकदमे में शामिल होने और जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से रिहा होने के बाद मुकदमे के समापन तक मुंबई या मुंबई उपनगरीय जिले में प्रवेश नहीं करेंगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक संगीता शिंदे ने कहा कि शमा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने खान को खत्म करने के लिए हमलावरों को सुपारी दी थी। उसने हमलावरों को अलीगढ़ से हथियार खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। याचिकाकर्ता के वकील जोहेब शेख ने कहा था कि हत्या के लिए सुपारी देने के अनुचित आरोप लगाए गए थे।
Created On :   11 March 2024 4:53 PM IST