आय से अधिक संपत्ति का मामला: उद्धव गुट विधायक सालवी की पत्नी अनुजा और बेटे शुभम को 2 अप्रैल तक अंतरिम संरक्षण

उद्धव गुट विधायक सालवी की पत्नी अनुजा और बेटे शुभम को 2 अप्रैल तक अंतरिम संरक्षण
  • 4 से 8 मार्च तक मां-बेटे को सीबीआई के दफ्तर में पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश
  • सालवी की पत्नी अनुजा एवं बेटे शुभम को हाईकोर्ट से 2 अप्रैल तक मिला अंतरिम संरक्षण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक राजन सालवी की पत्नी अनुजा एवं बेटे शुभम को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की गिरफ्तारी से 2 अप्रैल अंतरिम संरक्षण दिया है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राजन सालवी समेत उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को सालवी की पत्नी अनुजा और बेटे शुभम की ओर से वकील राहुल अरोटे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील सुदीप पासबोला ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का आम की खरीद-बिक्री, लेबर कंट्रेक्कट, झेराक्स सेंटर और रेलवे टिकट बुकिंग का कारोबार है। जबकि एसीबी ने उनके आय का स्रोत नहीं होने का दावा किया है। मुख्य सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आय के स्रोत से जुड़े कोई कागजात नहीं है। सीबीआई की जांच के दौरान उन्होंने उससे जुड़े कोई कागजात पेश नहीं किए।

इस पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जांच एजेंसी के समक्ष आय के स्रोत से जुड़े कागजात पेश करने और सीबीआई की जांच में सहयोग करने का कहा। पीठ ने उन्हें 4 से 8 मार्च तक एसीबी कार्यालय में पांच दिनों उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए 2 अप्रैल कर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया।

1 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को रखी है। आरोप है कि राजापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजन सालवी और उनके परिवार के पास अक्टूबर 2009 और 12 दिसंबर 2022 के बीच उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 3.5 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति है। सालवी की कुल संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 118 फीसदी अधिक है।



Created On :   22 Feb 2024 9:23 PM IST

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