बॉम्बे हाई कोर्ट: पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव करने के आदेश

पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव करने के आदेश
-सांसद गिरीश बापट की मृत्यु से पुणे लोकसभा की सीट हुई खाली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का आदेश दिया। भाजपा सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र 8 महीने से अधिक समय से खाली है। अदालत ने चुनाव आयोग के उपचुनाव नहीं कराने के फैसले को गलत बताया है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की खंडपीठ ने कहा कि किसी मौजूदा सांसद की मृत्यु के बाद किसी निर्वाचन क्षेत्र को इतने लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। चुनाव आयोग को तुरंत उपचुनाव कराना चाहिए। अदालत ने आयोग द्वारा चुनाव न कराने के दिए गए प्रमाण पत्र को भी मनमाना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। चुनाव आयोग ने दावा किया कि बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद खाली हुई पुणे की लोकसभा सीट पर उपचुनाव करना मुश्किल है, क्योंकि वे दूसरे राज्यों में चुनाव कराने और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं।

पिछले दिनों खंडपीठ ने कहा कि अगर पुणे की स्थिति मणिपुर में अशांति के माहौल जैसी होती, तो आयोग की बात मान ली जाती। चुनाव आयोग ने दावा किया कि यदि उपचुनाव अभी होता है, विजयी उम्मीदवार को बहुत कम समय के लिए सीट मिलेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर आपत्ति जताई थी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि पुणे लोकसभा क्षेत्र में सीट खाली होने के बाद भी आयोग ने अन्य जगहों पर उपचुनाव कराए हैं।

Created On :   13 Dec 2023 7:06 PM IST

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