विधायकों की अयोग्यता का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस
  • मामले में सुनवाई अब 13 अक्टूबर को
  • शरद पवार गुट की याचिका
  • विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीपी (शरद पवार गुट) की विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। शरद पवार गुट ने याचिका में अजित पवार सहित उनके धड़े के नौ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की है। शीर्ष अदालत इस मामले में अब 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) खेमे की याचिका पर एकत्रित सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मामले को आगामी शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है। अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शरद पवार गुट की याचिका सितंबर में दाखिल हुई है और जल्द ही याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रूख किया है। शरद पवार खेमें की ओर से पेश वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर याचिकाएं जुलाई में दाखिल हुई है। सीजेआई ने जब दोनों ही मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने की बात कहीं उस पर रोहतगी ने कहा कि दोनों ही मामलों के तथ्य अलग-अलग है। शीर्ष अदालत ने दोनों (शरद पवार और उद्धव गुट) ही मामलों पर सुनवाई 13 अक्टूबर को रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शिवसेना मामले में सुनवाई 3 नवंबर को सूचीबद्ध की है।

Created On :   9 Oct 2023 8:58 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story