ईओडब्ल्यू: दिनशॉ ट्रस्ट के शेयरों और संपत्तियों में 9 हजार करोड़ से अधिक की हेराफेरी की जांच रिपोर्ट पेश

दिनशॉ ट्रस्ट के शेयरों और संपत्तियों में 9 हजार करोड़ से अधिक की हेराफेरी की जांच रिपोर्ट पेश
  • मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ट्रस्ट में करोड़ों की हेराफेरी की जांच रिपोर्ट किया पेश
  • अदालत ने ट्रस्ट के बैंक खाते से पैसे निकालने पर लगाई रोक
  • 30 अगस्त को जनहित याचिका पर अगली सुनवाई
  • रिपोर्ट में ट्रस्ट के बांद्रा स्थित इंडियन बैंक शाखा के खाते में 314 करोड़ होने की जानकारी आई सामने

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मशहूर बॉम्बे डाइंग कंपनी और वाडिया ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली वाडिया से जुड़े दिनशॉ ट्रस्ट के शेयरों एवं संपत्तियों में कथित 9 हजार 996 करोड़ रुपए से अधिक के हेराफेरी के मामले में हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश किया। ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट में दिनशॉ ट्रस्ट के बांद्रा स्थित इंडियन बैंक में खाते में 314 करोड़ 64 लाख 77 हजार 836 रुपए होने की बात कही गई। अदालत ने ट्रस्ट के बैंक खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को रखी है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की विशेष पीठ के समक्ष दादर निवासी प्रोफेसर पंकज फडनीस की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से पेश वकील ने दिनशॉ ट्रस्ट के शेयरों एवं संपत्तियों में कथित करोड़ों की हेराफेरी की जांच रिपोर्ट पेश किया, जिसमें बताया गया कि ट्रस्ट के बांद्रा स्थित इंडियन बैंक में खाते में 314 करोड़ 64 लाख 77 हजार 836 रुपए है। पुलिस द्वारा अमेरिका में रहने वाली बच्चुबाई वोरोंझो का साल 2001 में फर्जी दस्तखत की जांच की जा रहा रही है। इस मामले में संथानम नारायण स्वामी का बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा वी.पी.शाह और एस.एस.झा समेत कई गवाहों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि दूसरी गवाह डेनिस फ्लोरेज न्यूयार्क में रह रही हैं। पुलिस को वोरोंझो की मृत्यु प्रमाण पत्र नस्ली वाडिया के पास होने की भी जानकारी मिली है। पुलिस ने 13 जुलाई 2024 को पत्र लिख कर नस्ली वाडिया और नेस वाडिया से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने जवाब के लिए पुलिस से तीन सप्ताह का समय मांगा है। पीठ ने जांच प्रगति पर होने की ईओडब्ल्यू की दलील को स्वीकार कर मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को रखी है।

याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट द्वारा दिनशॉ ट्रस्ट के नियुक्त भारतीय प्रशासक ने ट्रस्ट के शेयरों एवं संपत्तियों का वैल्यू केवल 3 करोड़ 79 लाख रुपए निकाल कर न्यूयॉर्क चैरिटी को दिया। जबकि इन शेयरों और संपत्तियों का वैल्यू 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। ईओडब्ल्यू की जांच में इस हजारों करोड़ रुपए के हेराफेरी का खुलासा हो सकता है। दिनशॉ ट्रस्ट का गठन एडुल्जी दिनशॉ द्वारा किया गया था, जिनकी मार्च 1970 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मृत्यु हो गई थी। एडुल्जी दिनशॉ के पिता फ्रेमरोज दिनशॉ 1936 में एसीसी लिमिटेड के प्रमोटरों में से एक थे। दिनशॉ ट्रस्ट की संपत्तियां भारत में हैं।

Created On :   28 July 2024 9:21 PM IST

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