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डॉ.पायल तड़वी आत्महत्या: सेशन कोर्ट 5 साल बाद 20 जून को 3 आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ करेगा आरोप तय
- अदालत ने आरोपी डॉक्टरों की डिस्चार्ज करने की याचिका की खारिज
- प्रत्येक आरोपियों पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई. दक्षिण मुंबई के नायर अस्पताल के छात्रावास में डॉ.पायल तड़वी के कथित आत्महत्या करने के मामले में पांच साल बाद सेशन कोर्ट द्वारा 20 जून को तीन आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आरोप तय किया जाएगा। अदालत ने तीनों आरोपी डॉक्टरों के डिस्चार्ज की याचिका खारिज कर दी।
सत्र न्यायाधीश एस.एम.तपकिरे ने आरोपी डॉ.भक्ति मेहरे, डॉ.हेमा आहूजा और डॉ.अंकिता खंडेलवाल की याचिका खारिज करते हुए प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि अदालत में जमा की जाएगी और बाद में उसे तड़वी के परिवार को हस्तांतरित की जाएगी।
विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने तीन आरोपियों के डिस्चार्ज के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा सहयोगी डॉ.तड़वी का अपमान किया और उसे मानसिक और शारीरिक यातना दी। इसके पर्याप्त सबूत हैं। एक इंसान का जीवन सबसे कीमती होता है। किसी के लिए अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेने का मतलब होगा कि आरोपियों ने उसे किस हद तक प्रताड़ित किया होगा।
तड़वी अनुसूचित (भील) समुदाय से आती थी। उन्हें कथित तौर पर मरीजों, साथी डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के सामने आरोपियों द्वारा अपमानित किया गया था। वह 22 मई 2019 को नायर अस्पताल के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या की ली थी। जिस दिन तड़वी ने आत्महत्या किया, उस दिन खंडेलवाल और आहूजा कथित तौर पर उसके कमरे में गई थी। उन्होंने तड़वी द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट को नष्ट कर दिया था।
Created On :   31 May 2024 3:53 PM GMT