बॉम्बे हाईकोर्ट: सचिन वझे ने दायर किया बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, सीबीआई को जारी किया नोटिस

सचिन वझे ने दायर किया बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, सीबीआई को जारी किया नोटिस
  • 14 जून को मामले की अगली सुनवाई
  • 100 करोड़ की वसूली का मामला
  • अदालत ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई. पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका दायर किया है। याचिका में दावा किया गया है कि उसे (वझे) सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में रखा गया है। जबकि वह इस मामले में गुनाह माफी गवाह है। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 14 जून को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।

न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसेन की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष सचिन वझे की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका पर सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में दो साल से जेल में बंद है। जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है।

सीबीआई ने वझे को क्षमादान देते हुए सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे वह स्वीकार कर लिया था। हालांकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिकाकर्ता के सरकारी गवाह बनने का विरोध किया था। वझे तलोजा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 2021 में एंटीलिया केस और व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में भी सचिन वझे को गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर वझे को हर महीने मुंबई और उसके आसपास के विभिन्न रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था।

Created On :   29 May 2024 3:12 PM GMT

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