फोन टैपिंग मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट से आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला को राहत

फोन टैपिंग मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट से आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला को राहत
  • शुक्ला के खिलाफ एफआईआर रद्द
  • फोन टैपिंग मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र में राजनेताओं के कथित फोन टैपिंग के आरोप में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रश्मी शुक्ला को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द कर दिया। शुक्ला पर शिवसेना नेता संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता एकनाथ खडसे और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के फोन को कथित तौर पर टैप करने के आरोप था।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को रश्मी शुक्ला की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुणे पुलिस ने जनवरी 2023 में एफआईआर दर्ज करने से पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी।

शिकायतकर्ता की ओर से कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी। इन दलीलों के मद्देनजर अदालत ने शुक्ला के खिलाफ मुंबई और पुणे में दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने 4 मार्च को पुणे और 11 मार्च को मुंबई में दर्ज एफआईआर में शुक्ला के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत दी थी।

Created On :   8 Sept 2023 7:21 PM IST

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